MP: प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति में सख्ती बढ़ाई, शराब दुकानों पर अब चलेगा विशेष अभियान

MP New Excise Policy 2026-27: मध्यप्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत शराब दुकानों पर सख्ती बढ़ाने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। ओवर रेटिंग, अवैध अहातों और निर्धारित समय के बाद बिक्री जैसी अनियमितताओं पर राज्यव्यापी विशेष अभियान चलाकर संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

MP New Excise Policy 2026-27: मध्यप्रदेश सरकार ने आबकारी नीति 2026-27 (Excise Policy 2026-27) के तहत शराब दुकानों और अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने का फैसला किया है। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने सभी जिलों के कलेक्टरों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में आबकारी नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

विशेष अभियान की तैयारी

उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि शराब दुकानों पर ओवर रेटिंग, निर्धारित समय के बाद बिक्री और अवैध शॉप बार (Illegal Shop Bars) जैसी गतिविधियों के खिलाफ राज्यव्यापी विशेष अभियान (Statewide Special Drive) चलाया जाएगा। नियम तोड़ने वाले ठेकेदारों और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

सभी कंपोजिट दुकानें ऑफ कैटेगरी

सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसले में प्रदेश की सभी कंपोजिट मदिरा दुकानों (Composite Liquor Shops) को पूरी तरह ऑफ श्रेणी (Off Category) घोषित कर दिया है। अब इन दुकानों के परिसर या आसपास शराब का सेवन (On-Premises Consumption) पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। अवैध अहातों और छुपे हुए उपभोग स्थलों को चिन्हित कर बंद करने के लिए विशेष दलों का गठन किया गया है, जो औचक निरीक्षण (Surprise Inspections) करेंगे।

समय सीमा और निगरानी पर जोर

देवड़ा ने कहा कि शराब दुकानों के खुलने और बंद होने के निर्धारित समय का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इसके लिए पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीमें (Joint Teams) लगातार निगरानी रखेंगी।

ग्राहकों को मिलेगी पारदर्शिता

उपभोक्ताओं से ज्यादा पैसे वसूलने की शिकायतों को रोकने के लिए अब हर दुकान पर शराब की दरें साफ-साफ प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है। साथ ही दुकानों पर क्यूआर कोड (QR Codes) भी लगाए जाएंगे, जिससे ग्राहक वास्तविक कीमत (MRP) की आसानी से जांच कर सकें। तय मूल्य से अधिक दर पर बिक्री करने वालों पर भारी जुर्माना और लाइसेंस निलंबन (License Suspension) की कार्रवाई होगी।

पवित्र स्थानों पर अतिरिक्त सतर्कता

प्रदेश के पवित्र घोषित नगरों और क्षेत्रों (Holy Cities and Areas) में अवैध शराब बिक्री को पूरी तरह रोकने के लिए निगरानी तंत्र को और मजबूत किया जाएगा।

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