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MP High Court: एमपी हाईकोर्ट ने कहा- महिला रेप नहीं कर सकती, लेकिन उकसा सकती है

jabalpur highcourt

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MP High Court News: सरकारी वकील सीएम तिवारी ने बताया कि आरोपी ने 2023 में भोपाल सेशन कोर्ट से जारी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिसमें भोपाल की निचली अदालत ने मुख्य आरोपी के अलावा उसकी मां और भाई को भी सह आरोपी बनाया था। आरोपी अभिषेक गुप्ता पर शादी के नाम पर बलात्कार करने का आरोप है। इस वारदात के समय आरोपी की मां और भाई भी उस समय घर पर ही मौजूद थे।

MP High Court News: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार को रेप के एक मामले में उकसावे की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल और जस्टिस प्रशांत गुप्ता ने निर्णय में कहा कि भले ही कोई महिला स्वयं बलात्कार के लिए आरोपी नहीं हो सकती, लेकिन वह आईपीसी की धारा 109 के तहत बलात्कार के लिए उकसाने का अपराध जरूर कर सकती है। लिहाजा, रेप के लिए उकसाने वाली महिला के खिलाफ भी 376, 34, 109 और 506-11 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

शादी की सहमति की बात बताने गई थी

21 अगस्त 2022 को एक महिला ने भोपाल के छोला मंदिर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। शिकायत में उसने बताया कि महिला के पड़ोसी ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। इससे वह सहमत हो गई थी। वह कुछ समय बाद अपनी सहमति बताने उसकी मां और भाई के घर गई थी। तब उस व्यक्ति की मां और भाई ने जबरन महिला को आरोपी के कमरे में भेज दिया और दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद आरोपी ने महिला से शारीरिक संबंध बनाए। कुछ ही समय बाद उसने शादी से मना कर दिया।

इस मामले में महिला की शिकायत पर आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), 376 (2) (एन) (एक ही महिला से बार-बार बलात्कार), 190 (लोक सेवक से सुरक्षा के लिए आवेदन करने से रोकने के लिए व्यक्ति को चोट पहुंचाने की धमकी), 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई। मामले की सुनवाई के बाद आरोपियों ने सीआरपीसी की धारा 227 के तहत एक आवेदन दर्ज कराया था, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। इसके बाद यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा था।

मां और भाई को बनाया सह-आरोपी

सरकारी वकील सीएम तिवारी ने बताया कि आरोपी ने 2023 में भोपाल सेशन कोर्ट से जारी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिसमें भोपाल की निचली अदालत ने मुख्य आरोपी के अलावा उसकी मां और भाई को भी सह आरोपी बनाया था। आरोपी अभिषेक गुप्ता पर शादी के नाम पर बलात्कार करने का आरोप है। इस वारदात के समय आरोपी की मां और भाई भी उस समय घर पर ही मौजूद थे। पीड़ित महिला ने रेप की घटना में शामिल होने का आरोप लगाया था।

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