MP Social Media Guidelines: मध्यप्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब सोशल मीडिया पर भड़काऊ, विवादित या राजनीतिक पोस्ट करने, लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करने पर विभागीय कार्रवाई के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। सरकार ने सभी विभागों को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
MP Social Media Guidelines: सरकारी कर्मचारियों की Social Media Activity को लेकर मध्यप्रदेश सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) की ओर से जारी नए निर्देशों में साफ किया गया है कि कोई भी शासकीय सेवक सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट, टिप्पणी, फोटो, वीडियो या अन्य सामग्री साझा नहीं करेगा, जिससे समाज में जातीय, धार्मिक, राजनीतिक या सामाजिक तनाव पैदा होने की आशंका हो। सरकार ने इन निर्देशों को शासकीय सेवा आचरण का हिस्सा बताते हुए सभी विभागों को तत्काल प्रभाव से इनका पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
भड़काऊ और विवादित पोस्ट पर पूरी तरह रोक
GAD के आदेश के अनुसार सरकारी कर्मचारी Facebook, X (Twitter), Instagram, WhatsApp, YouTube समेत किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी सामग्री पोस्ट, शेयर या फॉरवर्ड नहीं करेंगे, जिससे किसी धर्म, जाति, समुदाय या व्यक्ति के प्रति घृणा, विद्वेष या सामाजिक तनाव फैलने की संभावना हो। इतना ही नहीं, किसी विवादित पोस्ट को Like, Share या Forward करना भी नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में माना जाएगा।
राजनीतिक प्रचार-प्रसार से दूरी जरूरी
सरकार ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि शासकीय सेवक सोशल मीडिया के जरिए किसी भी राजनीतिक दल या राजनीतिक विचारधारा के समर्थन अथवा विरोध में प्रचार-प्रसार नहीं करेंगे। किसी चुनावी अभियान या राजनीतिक गतिविधि पर सार्वजनिक टिप्पणी करना भी Madhya Pradesh Civil Services Conduct Rules का उल्लंघन माना जाएगा।
सोशल मीडिया बहस और विवाद से बचने की सलाह
सरकारी कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर होने वाली बहस, विवादित चर्चाओं और Cross Comment से भी दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि इंटरनेट पर की गई सार्वजनिक टिप्पणी को अक्सर शासन और प्रशासन की छवि से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में सभी कर्मचारियों को Responsible Social Media Use अपनाने और संयमित व्यवहार रखने की आवश्यकता है।
नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई
सामान्य प्रशासन विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि कोई कर्मचारी इन निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ Madhya Pradesh Civil Services (Conduct) Rules, 1965, Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023 तथा अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत विभागीय और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सभी विभागाध्यक्षों को आदेश दिया गया है कि इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए।
क्या हैं नए निर्देश?
- जातीय, धार्मिक, राजनीतिक या सामाजिक वैमनस्य फैलाने वाली पोस्ट पर पूर्ण प्रतिबंध।
- विवादित पोस्ट को Like, Share या Forward करना भी नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
- किसी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध में सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित।
- सोशल मीडिया पर बहस, Cross Comment और विवादित चर्चाओं से दूर रहने के निर्देश।
- नियमों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

