एमपी सरकार ने जारी किया नई ट्रांसफर पॉलिसी, अब ऐसे हो सकेगे तबादले

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एमपी। मध्यप्रदेश सरकार ने संशोधित ट्रांसफर पॉलिसी जारी कर दी है। अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादलें में अब संबधित विभागीय मंत्री के अनुमोदन पर ट्रांसफर किए जा सकेंगे। सरकार के इस निणर्य से प्रदेश भर के लाखों अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादलें का रास्ता साफ हो गया है। ज्ञात हो कि प्रदेश के कर्मचारी लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे।
सीएम ने दिए थें संकेत
एमपी में तबादला नीति में संशोधन एवं उसे प्रदेश में लागू किए जाने के संकेत सीएम डॉ. मोहन यादव ने महेश्वर में आयोजित कैबिनेट बैठक में दे दिए थें। तो वही अब नई तबादला नीति के आदेश जारी कर दिए गए है।
विशेष स्थिती में होगे तबादलें
नई तबादला नीति में सीएम ने मंत्रियों को विशेष स्थित में तबादला करने का अधिकार दिए है। इन परिस्थितियों के मुताबिक स्वयं या किसी परिजन को गंभीर बीमारी हो, कोर्ट के आदेश आए हों या फिर प्रशासनिक आवश्यकता जैसे मामलों में विभागीय मंत्री तबादले पर अपनी सहमति देकर तबादला कर सकेगे। इसी तरह जिन कर्मचारियों की विभागीय जांच चल रही है उनके तबादलें भी नही हो सकेगे। इससे जांच प्रभावित होगी। तबादल नीति में यह स्पष्ट है कि अविवादित, बीमार या फिर कोई अन्य बड़ा कारण होने पर ही मंत्री के अनुमोदन पर कर्मचारियों के तबादले हो सकेगे।

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