उपचुनाव। मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय एवं पंचायत उप निर्वाचन के लिए मतदान 29 दिसम्बर को सुबह 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक होगा। केवल पंच पद पर मतदान के बाद ही मतों की गणना की जाएगी, जबकि सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की विकास खण्ड मुख्यालय पर ई.व्ही.एम. से की जाने वाली मतगणना 2 जनवरी को की जाएगी और इसी परिणाम भी घोषित किए जाएगे।
चुनाव आयोग ने कहा तैयारी पूरी
राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने बताया है कि नगरीय निकाय एवं पंचायत उप निर्वाचन की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। उप निर्वाचन के लिए मतदान 29 दिसंबर को होगा। सचिन राज्य निर्वाचन आयोग दीपक सिंह ने जानकारी दी है कि नगरीय निकायों में मतदान 29 दिसम्बर को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। पंचायतों में मतदान 29 दिसम्बर को सुबह 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक होगा। पंच पद के लिये मतगणना मतदान के तुरंत बाद मतदान केन्द्र पर ही होगी। सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की विकास खण्ड मुख्यालय पर ई.व्ही.एम. से की जाने वाली मतगणना 2 जनवरी को सुबह 8 बजे से होगी। इसी दिन सरपंच एवं जनपद पंचायत सदस्य के निर्वाचन परिणामों की घोषणा की जायेगी। जिला पंचायत सदस्यों एवं पंच पद के लिए परिणामों की घोषणा 5 जनवरी 2026 को प्रात 10.30 बजे से की जायेगी।
रीवा और मऊगंज में शराब बिक्री पर रोक
रीवा और मऊगंज जिलों में उप चुनाव के कार्यक्रम के अनुसार संबंधित ग्राम पंचायतों और नगरीय निकाय के लिए मतदान 29 दिसम्बर को कराया जाएगा। उप चुनाव के दौरान संबंधित क्षेत्रों में मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व शराब की दुकानें बंद रहेंगी और इसका क्रय-विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिन ग्राम पंचायतों में मतदान होना है उन ग्राम पंचायतों की सीमा से पाँच किलोमीटर की परिधि में आने वाली सभी शराब की दुकानें बंद रखी जाएंगी। जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन के मामले में संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक ग्राम पंचायत की भौगोलिक सीमा की परिधि में स्थित सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी।
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