MP: BJP विधायक के खिलाफ कोर्ट का गिरफ्तारी वारंट, चेक बाउंस और धोखाधड़ी का मामला

MP BJP MLA Surendra Patwa Cheque Bounce Case: पटवा के खिलाफ चेक बाउंस के 70 से अधिक मामले कोर्ट में लंबित हैं, जिनमें से कई हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। आरोप है कि पटवा परिवार ने बैंक लेन-देन में गड़बड़ी की। इसके तहत धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में मामला दर्ज हुआ। सुरेंद्र पटवा, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा के भतीजे और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं।

MP BJP MLA Surendra Patwa Cheque Bounce Case: इंदौर की MP-MLA कोर्ट ने भोजपुर से बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने मंगलवार को धारा 420, 409, और 120B के तहत यह वारंट जारी किया। कोर्ट ने पुलिस को पटवा को गिरफ्तार कर 16 सितंबर 2025 को पेश करने के निर्देश दिए हैं। पटवा के खिलाफ चेक बाउंस के 70 से अधिक मामले कोर्ट में लंबित हैं, जिनमें से कई हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। कुछ मामलों में उन्हें राहत मिली, लेकिन बार-बार नोटिस के बावजूद वे कोर्ट में पेश नहीं हुए।

CBI की कार्रवाई और धोखाधड़ी का मामला

अक्टूबर 2021 में CBI ने सुरेंद्र पटवा और उनकी पत्नी के खिलाफ बैंक ऑफ बड़ौदा की इंदौर शाखा की शिकायत पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। आरोप है कि पटवा परिवार ने बैंक लेन-देन में गड़बड़ी की। इसके तहत धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में मामला दर्ज हुआ। सुरेंद्र पटवा, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा के भतीजे और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। वे रायसेन जिले की भोजपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं और शिवराज सरकार में पर्यटन मंत्री रह चुके हैं।

7 साल पहले संपत्ति कुर्की का आदेश

सात साल पहले, 2018 में, तत्कालीन इंदौर कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव की कोर्ट ने पटवा की 33.45 करोड़ रुपये के बैंक लोन डिफॉल्ट के चलते संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने मेसर्स पटवा ऑटोमोटिव प्रा.लि., लसूड़िया मोरी, देवास नाका, और जमानतदारों सुरेंद्र पटवा, मोनिका पटवा, भरत पटवा, महेंद्र पटवा, और फूलकुंवर बाई पटवा को संपत्ति बैंक को सौंपने का निर्देश दिया था।

पटवा की कंपनी ने 15 सितंबर 2014 को 36 करोड़ रुपये का लोन लिया था, जिसकी किस्तें नहीं चुकाने पर 2 मई 2017 को इसे NPA घोषित किया गया। जुलाई 2017 तक 33.45 करोड़ रुपये चुकाने का नोटिस जारी हुआ था। लोन न चुकाने पर बैंक ने डीएम कोर्ट में संपत्ति कब्जाने की मांग की, और मामला डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल (DRT) तक पहुंचा। DRT ने जनवरी 2019 तक लोन चुकाने का समय दिया था।

सुप्रीम कोर्ट से झटका

अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने पटवा को बड़ा झटका दिया। विभिन्न बैंकों में फर्जी खाते खोलने के मामले में CBI की FIR को हाईकोर्ट ने 25 जुलाई 2023 को निरस्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 25 अप्रैल 2025 को हाईकोर्ट के इस फैसले को पलटते हुए कहा कि आपराधिक मामलों में FIR दर्ज करने से पहले आरोपी का पक्ष सुनना जरूरी नहीं है। कोर्ट ने मामले को फिर से हाईकोर्ट भेज दिया।

फर्जी खातों का मामला

RBI के निर्देश पर संदिग्ध बैंक खातों की जांच में SBI और अन्य बैंकों में सुरेंद्र पटवा, विजय सोनी, और राजीव सोनी के नाम पर फर्जी खाते पाए गए थे। इसके आधार पर CBI ने FIR दर्ज की थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *