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MP के इन ब्यूटी पार्लरों पर होगी कार्रवाई, आदेश जारी

MP Beauty Parlour Guidelines In Hindi

MP Beauty Parlour Guidelines In Hindi

MP Beauty Parlour Guidelines In Hindi | मध्य प्रदेश सवास्थ्य विभाग (MP Health Department) प्रदेश में स्थित ऐसे सभी ब्यूटी पार्लरों पर कार्यवाही करेगा जो पंजीयन कराये बिना त्वचा, बाल और सौंदर्य सबंधी रोगों का उपचार कर रहे हैं।

इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय द्वारा नगर निगम जबलपुर तथा जिले के अन्य निकायों से स्किन एंड हेयर ब्यूटी पार्लर की सूची मांगी गई है। विभाग द्वारा जिले के नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे ऐसे ब्यूटी पार्लरों से त्वचा, बाल और सौंदर्य सबंधी समस्याओं का उपचार न करायें जिनके पास स्वास्थ्य विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र नहीं है।

जबलपुर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजय मिश्रा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के संज्ञान में आया है कि जिले में कई ब्यूटी पार्लर बिना पंजीयन के हेयर, त्वचा रोग व सौंदर्य समस्याओं का उपचार कर रहे हैं। इस तरह की गतिविधियाँ न केवल अवैध हैं, बल्कि आमजन के स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा हैं। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश शासन ने इस विषय को गंभीरता से लिया है।

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यह आदेश जारी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल द्वारा भी स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि गलत चिकित्सीय प्रैक्टिस करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाये। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक शासन के इन्हीं निर्देशों के सिलसिले में जिले में संचालित निजी सेवा प्रदाताओं एवं संस्थाओं का नियमित निरीक्षण भी किया जा रहा है तथा निरीक्षण में चिकित्सक की डिग्री और चिकित्सा पद्धति से संबंधित काउंसिल का पंजीयन, मध्यप्रदेश उपचारगृह एवं रजोपचार अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम के अनुपालन एवं गुमास्ता लाइसेंस की वैधता की जांच की जा रही है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने दी जानकारी

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मिश्रा के अनुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा नगर निगम जबलपुर से शहर में संचालित सभी स्किन एवं हेयर ट्रीटमेंट ब्यूटी पार्लर की सूची मांगी गई है, ताकि आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जा सके। डॉ मिश्रा ने जिले के सभी नागरिकों को त्वचा संबंधी किसी भी रोग के उपचार के लिये केवल पंजीकृत एवं योग्य त्वचा रोग विशेषज्ञ से ही परामर्श लेने की अपील भी की है। उन्होंने स्किन एवं हेयर ट्रीटमेंट ब्यूटी पार्लर द्वारा मेडिकल लेजर के इस्तेमाल को अनुचित बताते हुये कहा है कि किसी भी ब्यूटी पार्लर द्वारा त्वचा रोग के उपचार के लिये मेडिकल लेजर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

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उन्होंने नागरिकों से कहा है कि त्वचा रोग के उपचार के लिये केवल प्रशिक्षित एवं पंजीकृत त्वचा रोग विशेषज्ञों से ही परामर्श लें। डॉ मिश्रा ने बताया कि त्वचा और सौंदर्य संबंधी समस्याओं के उपचार के लिये यदि मेडिकल लेजर की आवश्यकता हो तब भी इसका का उपयोग केवल त्वचा रोग के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा बनाये गये डायग्नोस के बाद ही किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मेडिकल लेजर का अनुचित प्रयोग त्वचा के जलने या स्किन कैंसर तक का कारण बन सकता है।

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