MP Guest Teacher Recruitment 2026: मध्यप्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अतिथि शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया 2 मई 2026 से शुरू हो जाएगी। इस बार विभाग ने पूरी चयन प्रक्रिया को ऑनलाइन पोर्टल के जरिए संचालित करने का फैसला लिया है, जिसमें मेरिट और दस्तावेज सत्यापन को प्रमुख आधार बनाया जाएगा।
MP Guest Teacher Recruitment 2026: लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अतिथि शिक्षक भर्ती (Guest Teacher Recruitment) की विस्तृत रूपरेखा जारी कर दी है। यह भर्ती प्रक्रिया 2 मई 2026 से शुरू होने जा रही है। इस बार पूरी चयन प्रक्रिया अतिथि शिक्षक पोर्टल 3.0 (Atithi Shikshak Portal 3.0) के माध्यम से संचालित की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना पंजीयन और दस्तावेज सत्यापन के कोई भी अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेगा।
नए और पुराने अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश
नए उम्मीदवारों को अतिथि शिक्षक पोर्टल 3.0 पर अनिवार्य रूप से पंजीयन (Registration) करना होगा। वहीं, पहले से पंजीकृत अभ्यर्थियों को 12 मई 2026 से अपनी प्रोफाइल अपडेट (Profile Update) करनी होगी। सभी अभ्यर्थियों को अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र, व्यावसायिक योग्यता (Professional Qualification), B.Ed डिग्री और शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) से संबंधित दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। दस्तावेज अपलोड और सत्यापन पूरा होने के बाद ही अभ्यर्थी का स्कोर कार्ड (Score Card) जनरेट होगा, जो मेरिट निर्धारण का आधार बनेगा।
पूरी भर्ती प्रक्रिया होगी मेरिट आधारित
इस बार चयन पूरी तरह मेरिट आधारित (Merit Based Selection) होगा। स्कोर कार्ड में अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण और TET के अंकों को जोड़ा जाएगा। जिन अभ्यर्थियों का स्कोर अधिक होगा, उन्हें उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में करीब 10 हजार रिक्त पदों (10,000 Vacancies) को भरने के लिए यह भर्ती की जा रही है। इन पदों में प्राथमिक शिक्षक (Primary Teacher), माध्यमिक शिक्षक (Secondary Teacher) और उच्च माध्यमिक शिक्षक (Higher Secondary Teacher) शामिल हैं।
समयसीमा का सख्ती से पालन, छूट नहीं
विभाग ने साफ कर दिया है कि निर्धारित समयसीमा के बाद किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। सभी दस्तावेज मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त होने चाहिए। मूल दस्तावेजों के बिना सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। यदि किसी अभ्यर्थी की योग्यता अधूरी पाई गई तो उसका सत्यापन नहीं किया जाएगा। एक से अधिक पंजीयन आईडी होने पर अनुभव प्रमाण पत्रों को मर्ज (Merge Experience Certificates) कराना अनिवार्य होगा। गलत या भ्रामक जानकारी देने पर आवेदन सीधे निरस्त कर दिया जाएगा।
सत्यापन प्रक्रिया और अधिकारियों की भूमिका
भर्ती प्रक्रिया के दौरान दस्तावेजों का सत्यापन संकुल प्राचार्य ( Sankul Principal) द्वारा ओटीपी आधारित सिस्टम से किया जाएगा। प्राचार्य मूल दस्तावेजों से मिलान कर आवेदन को Accept या Reject कर सकेंगे। त्रुटि पाए जाने पर एक बार सुधार का मौका दिया जाएगा, लेकिन जानबूझकर गलत जानकारी देने पर सख्त कार्रवाई होगी। पूरी प्रक्रिया की निगरानी जिला शिक्षा अधिकारी (District Education Officer), विकासखंड शिक्षा अधिकारी (Block Education Officer) और संकुल प्राचार्य करेंगे। किसी भी स्तर पर लापरवाही बरतने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
विभाग का आह्वान
लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक पात्र उम्मीदवार समय पर पंजीयन और दस्तावेज सत्यापन पूरा कर सकें। यह नई व्यवस्था पूरी पारदर्शिता (Transparency) और मेरिट (Merit) को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की गई है, जिससे प्रदेश के स्कूलों में योग्य अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हो सके।

