MP Atithi Shikshak Bharti 2025 | मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग (Madhya Pradesh School Education Department) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक पोर्टल (GFMS) (MP Atithi Shikshak Portal) पर आवेदकों को नवीन पंजीयन एवं पूर्व से पंजीकृत आवेदकों को अपनी शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यताओं की प्रविष्टि और संशोधन के निर्देश दिए थे। इस संदर्भ में लोक शिक्षण संचालनालय ने समय-सारणी जारी की है।
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MP Atithi Shikshak Bharti 2025
- अतिथि शिक्षक एजुकेशन पोर्टल 3.0 के अंतर्गत जीएफएमएस (GFMS) पर नियत समय अवधि पर कार्यवाही करेंगे।
- अतिथि शिक्षक आवेदकों द्वारा अपनी शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता और मध्यप्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित दस्तावेज 23 मई तक अपलोड कर सकेंगे।
- इसके साथ ही 23 मई तक ही आवेदक की जानकारी में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर ई-केवाईसी अनलॉक कर अपडेट कर सकेंगे।
- आवेदकों के पंजीयन में दर्ज जानकारी कर संकुल प्राचार्य द्वारा सत्यापन का कार्य 24 मई को किया जाएगा.
- पूर्व में पंजीकृत आवेदन में दर्ज मोबाईल नम्बर बंद हो जाने की स्थिति में मोबाईल नम्बर परिवर्तित करने का कार्य बीईओ और डीईओ के माध्यम से 23 मई को ही किया जाएगा।
MP Atithi Shikshak Bharti 2025: महत्वपूर्ण निर्देश
- अतिथि शिक्षकों के संबंध में सामान्य निर्देश भी दिये गये है। जिन आवेदकों द्वारा मध्यप्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 (Madhya Pradesh Teacher Eligibility Test 2018) एवं उसके उपरांत उत्तीर्ण की है। ऐसे आवेदकों द्वारा दिव्यांग केटैगिरी का चयन (विकल्प) को दर्ज किया गया है।
- उनके जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी प्रमाण-पत्र जिसमें दिव्यांगता का प्रतिशत 40 प्रतिशत या उससे अधिक होना अनिवार्य है। आवेदक म.प्र. के किसी भी जिले के संकुल में उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही करा सकेंगे।
- आवेदकों को सत्र 2025-26 के लिये नवीन पंजीयन एवं पूर्व से पंजीकृत आवेदकों के लिये दस्तावेज अपलोड एवं आवश्यक संशोधन के लिये अंतिम अवसर दिया जा रहा है।
- जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गये है कि उनके जिले के अंतर्गत समस्त संकुल प्राचार्य आवेदकों के दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही नियत समय पर करें।
- संकुल प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत होने वाले समस्त आवेदकों का संकुल प्राचार्य द्वारा नवीन एजुकेशन पोर्टल पर 3.0 के अंतर्गत अतिथि शिक्षक जीएफएमएस पोर्टल पर आवेदकों की मूल दस्तावेजों के परीक्षण के बाद तत्काल सत्यापन की कार्यवाही की जाएं।