Jacqueline Fernandez Money Laundering Case: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बॉलीवुड अभिनेत्री Jacqueline Fernandez की याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े 200 करोड़ के मामले में एफडीआई की कार्रवाई को रद्द करने के लिए दायर की गई थी, जिसमें सुकेश चंद्रशेखर मुख्य आरोपी हैं। कोर्ट ने कहा कि यह मामला ट्रायल कोर्ट में ही तय होगा, और जैकलीन को उचित समय पर दोबारा अप्रोच करने की छूट दी गई है।
जैकलिन फर्नांडीज पर क्या आरोप लगे हैं?
Sukesh Chandrashekhar एक कुख्यात ठग हैं, जो जेल से ही कई हाई-प्रोफाइल लोगों को ठगने के आरोप में फंसे हैं। ED के मुताबिक, उन्होंने 200 करोड़ से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग की, जिसमें Ranbaxy के पूर्व मालिक शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह को धोखा दिया गया Jacqueline Fernandez पर आरोप है कि उन्होंने Sukesh से 7 करोड़ के महंगे गिफ्ट्स—जैसे ज्वेलरी, लग्जरी कपड़े और कारें—रिसीव किए, जो क्रिमिनल प्रोसीड्स से खरीदे गए थे।
जैकलीन ने अपनी सफाई में क्या कहा ?
Jacqueline ने अपनी याचिका में दावा किया कि वे सुकेश की ‘मैलिशियस अटैक’ की इनोसेंट विक्टिम हैं। उन्होंने कहा कि सुकेश ने उन्हें पिंकी ईरानी के जरिए फंसाया, और वे सुकेश के क्रिमिनल बैकग्राउंड से अनजान थीं। याचिका में यह भी कहा गया कि ED के सबूत ही साबित करते हैं कि Jacqueline ने कोई मनी लॉन्ड्रिंग में हिस्सा नहीं लिया। साथ ही, सुकेश को तिहाड़ जेल में मोबाइल फोन की सुविधा मिली थी, जिससे उन्होंने धोखा दिया।
कोर्ट की कार्यवाही
- पहले दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने 3 जुलाई 2025 को जैकलीन (Jacqueline) की याचिका खारिज कर दी थी, कहा था कि आरोपों की जांच ट्रायल कोर्ट (Trial Court) ही करेगी।
- सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि Jacqueline ने सिर्फ गिफ्ट्स रिसीव किए, कोई लॉन्ड्रिंग (Laundering) नहीं की। लेकिन जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की बेंच ने याचिका को एंटरटेन करने से इंकार कर दिया।
- कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशन्स ट्रायल को प्रभावित नहीं करेंगे, और जैकलीन को बाद में अपील का मौका मिलेगा।