एमपी। मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार प्रदेश के लोगो के लिए मुखयमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना लाने जा रही है। जिससे प्रदेश के लाखों लोगो को इसका लाभ मिलेगा और वृद्धावस्था में आर्थिक समस्या से राहत मिलेगी। इस योजना का लाभ बेटी के माता-पिता को 60 साल की आयु पूरी करने पर मिलेगा और एमपी सरकार उन्हे हर महीने घर का खर्च चलाने के लिए पेंशन देगी।
दरअसल भारत में प्रचलित परम्परा के तहत बेटी के विवाह के बाद बुजूर्ग माता-पिता अकेले रह जाते है। इस अवस्था में माता पिता को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, विशेषकर वे माता पिता जिनकी देखभाल के लिये उनका पुत्र नहीं है। ऐसे दम्पत्ति जिन्होने अपनी युवावस्था में पुत्र संतान की चिन्ता किये बिना छोटा परिवार स्थापित करने की दृष्टि से उन्होंने परिवार नियोजन कार्यक्रम अपना कर बढ़ती जनसंख्या की रोकथाम के लिये शासन द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रम में अपना सहयोग किया। मध्यप्रदेश शासन ने ऐसे दम्पत्ति जिनकी केवल कन्यायें हैं, उनको 60वर्ष की आयु पूर्ण करने पर संयुक्त रूप से (दम्पत्ति अर्थात पति एवं पत्नी) को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये मुखयमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
इन्हे मिलेगा लाभ
मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो।
दम्पत्ति में से किसी एक की न्यूनतम आयु ६० वर्ष हो ।
दम्पत्ति की मात्र संतान के रूप् में केवल पुत्री हो ।
दम्पत्ति आयकरदाता न हो।
लाभ
दम्पत्ति को रुपये 600/- प्रतिमाह ।
ऐसे मिलेगा लाभ
निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें।
जिन दम्पति की केवल कन्या है, कोई जीवित पुत्र नहीं है के संबंध में प्रमाण।
आयकर दाता नहीं है, के संबंध में शपथ पत्र।
आयु एवं निवास के संबंध में प्रमाण।
युगल दम्पति का संयुक्त फोटो/एकल होने की स्थिति मे एक फोटो।
विधवा तथा परित्यक्त महिलाओं हेतु सक्षम प्रधिकारी द्वारा जारी किया गया पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र/परित्यक्ता हेतु माननीय न्यायलय द्वारा जारी आदेश की प्रमाणित प्रति।
मोहन यादव सरकार ला रही एमपी के लोगो के लिए यह धासू पेंशन योजना, ऐसे मिलेगा लाभ
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