MP Free Hostel 2025 | एमपी की मोहन सरकार दे रही छात्रों को फ्री हॉस्टल सुविधा, फटाफट से करें अप्लाई

MP Free Hostel 2025

MP Free Hostel 2025 | अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों को पहली से बारहवीं कक्षा एवं महाविद्यालय तक की पढ़ाई के लिए सरकार द्वारा आश्रम व छात्रावासों के माध्यम से नि:शुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ग्वालियर जिले में राज्य शासन द्वारा 91 आश्रम व छात्रावास संचालित हैं।

इन आश्रम व छात्रावासों में रिक्त पदों के अनुसार भर्ती की प्रक्रिया प्रचलन में है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभिभावक अपने बच्चों को नजदीकी आश्रम व छात्रावास में प्रवेश दिला सकते हैं। छात्रावासों में प्रवेश के लिये एक जून से 15 जून तक संबंधित छात्रावास अधीक्षक को आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

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कलेक्टर रुचिका चौहान ने जनजाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त को जिले के सभी आश्रम व छात्रावासों में उपलब्ध स्थानों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं, जिससे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभिभावक अपने बच्चों को प्रवेश दिला सकें।

कलेक्टर श्रीमती चौहान के निर्देश पर आश्रम व छात्रावासों में प्रवेश संबंधी समस्याओं के समाधान के लिये जिले के सभी विकासखंडों व ग्वालियर शहरी क्षेत्र में अलग-अलग नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

सहायक आयुक्त जनजाति कल्याण राकेश गुप्ता ने बताया कि छात्रावास में प्रवेश के लिये विद्यार्थी का निकटतम विद्यालय में दाखिला होना जरूरी है। जनजाति वर्ग की आश्रम शालाओं में विद्यालय तथा छात्रावास संयुक्त रूप से संचालित किए जाते हैं। इसलिए छात्रावास में प्रवेश के लिये अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होती।

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छात्रावास व आश्रम में प्रवेश के लिये विद्यार्थी का एमपीटास पोर्टल पर पंजीकरण होना आवश्यक है। विद्यार्थी का गृह निवास छात्रावास की चार किलोमीटर की परिधि में नहीं होना चाहिए। छात्रावास में प्रवेश के लिये छात्रावास अधीक्षक को आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। आवेदन पत्र के साथ एमपीटास प्रोफाइल पंजीयन, आधारकार्ड, अंतिम कक्षा की मार्कशीट व फोटोग्राफ इत्यादि दस्तावेज संलग्न करने होते हैं।

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