दूषित पेयजल से लोगो को बचाने के लिए मऊगंज कलेक्टर का ऐसा आदेश

मऊगंज। कलेक्टर संजय कुमार जैन ने पेयजल स्त्रोत के समीप नाली, सोख्ता गड्ढ़ा एवं सेप्टिक टैंक का निर्माण न करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने इसका पालन कराने के लिए सीईओ जिला पंचायत, सीएमओ नगर परिषद व सीईओ जनपद पंचायत को निर्देशित किया है।

9 मीटर की परिधि से हटाए

कलेक्टर ने कर्यक्षेत्र अन्तर्गत पेयजल के लिए स्थापित हैण्डपंप एवं पाईप लाईन की 9 मीटर की परिधि में तत्काल अभियान चलाकर कार्यवाही सुनिश्चित के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि यदि पीने के पानी की पाईप लाईन के पास से नाली गुजरती है तो उसकी संपूर्ण सफाई करावें यदि पाइप लाइन में लीकेज हो तो तत्काल सुधार कार्य करावें। पेयजल स्त्रोत के पास सेप्टिक टैंक का निर्माण यदि किसी द्वारा किया गया है तो तत्काल पाईप लाईन की जांच कर लीकेज का सुधार कार्य करावें और सेप्टिक टैंक को यदि संभव हो तो अन्यत्र स्थानान्तरित करावें। अन्यथा सेप्टिक टैंक व पाइप लाइन के बीच में स्थायी रूप से सेप्टिक टैंक के किसी भी प्रकार के प्रदूषण को पीने की पाइप लाइन व हैण्डपम्प में मिलने से रोकने का स्थायी प्रबंध करें। किसी भी स्थिति में नवीन सेप्टिक टैंक एवं नाली एवं सोख्ते का निर्माण हैण्डपंप व पीने की पाइप लाइन से न्यूनतम नौ मीटर की दूरी पर ही होना चाहिए।

पीने की पानी की गुणवत्ता की हो नियमित जांच

पीने की पानी की नियमित गुणवत्ता की जांच रसायनिक एवं जैविक प्रदूषण से दूर करने हेतु जल चौपाल,ग्राम सभा के माध्यम से ग्रामवासियों एवं ग्राम जल स्वच्छता समिति के सदस्यों एवं ग्राम एवं नगरीय क्षेत्र में स्थित स्कूल कालेज के बालक-बालिकाओं को अभियान चलाकर प्रशिक्षण प्रदान करायें जिससे जन सामान्य एवं समाज के प्रत्येक वर्ग को पेयजल स्त्रोत को प्रदूषण मुक्त रखने में समुदायिक सहभागिता सुनिश्चित हो सके। इस आशय का प्रचार-प्रसार प्रत्येक ग्राम एवं नगर में कराने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिये गये हैं। पेयजल के स्त्रोत एवं पेयजल को प्रदूषण मुक्त रखने किसी भी पेयजल स्त्रोत के पास कचरे भूसे एवं गोबर का ढेर नहीं होने तथा प्रत्येक छात्रावास, ग्राम एवं नगर के प्रत्येक शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय, आंगनवाड़ी के जल स्त्रोत के चारों ओर संपूर्ण स्वच्छता एवं ब्लीचिंग का छिड़काव कराने के लिये निर्देशित किया गया है। पेयजल की टंकी एवं सम्पवेल की नियमित रूप से सफाई कराये जाने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिये गये हैं।

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