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Maharashtra Marathi Language Rule : ऑटो व टैक्सी चालकों के लिए मराठी बोलने की अनिवार्यता टली

Maharashtra Marathi Language Rule : 1 मई से मुंबई में ऑटो-रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों को मराठी बोलना ज़रूरी नहीं होगा। महाराष्ट्र सरकार ने पहले ऐलान किया था कि 1 मई से मुंबई के सभी ऑटो-रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों को मराठी बोलना ज़रूरी होगा। लेकिन, विरोध के बाद इस फ़ैसले को छह महीने के लिए टाल दिया गया है। हालांकि, इस दौरान मराठी बोलने वाले और गैर-मराठी ऑटो-रिक्शा ड्राइवरों का वेरिफ़िकेशन जारी रहेगा। महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक ने कहा था कि मुंबई में रिक्शा ड्राइवरों के लिए मराठी सीखना ज़रूरी होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर रिक्शा ड्राइवरों को मराठी नहीं आती है, तो उनके परमिट कैंसिल कर दिए जाएंगे। इससे मराठी बनाम गैर-मराठी का विवाद फिर से शुरू हो गया।

विपक्षी नेताओं ने गुंडागर्दी का विरोध किया। Maharashtra Marathi Language Rule

गैर-मराठी बोलने वालों के अलावा, विपक्षी नेताओं ने भी मराठी के नाम पर गुंडागर्दी का विरोध किया। AIMIM लीडर इम्तियाज़ जलील ने कहा कि महाराष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों को मराठी बोलनी चाहिए। जिन्हें मराठी नहीं आती उन्हें सिखाई जानी चाहिए, लेकिन भाषा के नाम पर गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि लोगों को मराठी सिखाने के लिए बेहतर तरीके अपनाए जाने चाहिए। अब, महाराष्ट्र सरकार शायद इस दिशा में आगे बढ़ रही है।

सरकार एक सिलेबस तैयार करेगी। Maharashtra Marathi Language Rule

महाराष्ट्र सरकार पहले ही कह चुकी है कि ऑटो-रिक्शा ड्राइवरों को मराठी पढ़ना या लिखना ज़रूरी नहीं है; उन्हें सिर्फ़ बोली जाने वाली भाषा सीखनी होगी। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक ने कहा कि सरकार राज्य में ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को मराठी सिखाने के लिए एक ट्रेनिंग कोर्स बनाएगी। इस बीच, MNS कार्यकर्ताओं ने उन ऑटो-रिक्शा पर स्टिकर लगाना शुरू कर दिया है जिनके ड्राइवर मराठी जानते हैं।

मुंबई मराठी साहित्य संघ यह भाषा सिखाएगा।

महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कहा, “मुंबई मराठी साहित्य संघ ने राज्य भर में अपनी अलग-अलग ब्रांच के ज़रिए ऑटो-रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों को मराठी सिखाने की ज़िम्मेदारी ली है। इससे मराठी को बढ़ावा मिलेगा। कोंकण मराठी साहित्य परिषद भी कोंकण इलाके में मराठी सिखाने में मदद करेगी।”

यह फ़ैसला 1 मई से लागू होना था। Maharashtra Marathi Language Rule

ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सरनाइक ने कहा कि सरकार ने इस फैसले को अच्छे से लागू करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं, जिससे ऑटो-रिक्शा, टैक्सी और ओला, उबर और ई-बाइक जैसी ऐप-बेस्ड सर्विस के ड्राइवरों के लिए महाराष्ट्र दिवस (1 मई) से यात्रियों से मराठी में बात करना ज़रूरी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पहल के तहत गैर-मराठी ड्राइवरों को मराठी भाषा सिखाने के लिए ट्रेनिंग कोर्स बनाने पर खास ज़ोर दिया जाएगा।

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