Gwalior MP News | एकल प्रयोग प्लास्टिक (Single Use Plastic) के उपयोग से मानव शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव एवं प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से जिले में विशेष अभियान चलाया जायेगा। इस कड़ी में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रुचिका चौहान (Gwalior Collector Ruchika Chauhan) द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं व थैलियों इत्यादि के निर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण व बिक्री पर रोक लगाने के लिये जिले के सभी अनुविभागों में अलग-अलग दल गठित किए हैं। यह दल संबंधित एसडीएम के नेतृत्व में गठित किए गए हैं।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चौहान ने जाँच दलों को निर्देश दिए हैं कि यदि कहीं पर सिंगल यूज प्लास्टिक निर्माण इकाई पाई जाए तो उसके खिलाफ क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। साथ ही एकल प्रयोग प्लास्टिक वस्तुओं के थोक एवं खेरीज विक्रेताओं से सिंगल यूज प्लास्टिक को जब्त कर विनिष्टीकरण की कार्रवाई भी विधिवत कराएं।
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ज्ञात हो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में प्रकाशित अधिसूचना एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुसार पोलीस्टाइरीन और विस्तारित पोलीस्टाइरीन वस्तुओं सहित एकल प्रयोग प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को निषेध किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा एसडीएम डबरा के नेतृत्व में गठित जाँच दल में एसडीओपी डबरा तथा डबरा, बिलौआ व पिछोर के मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं जनपद पंचायत सीईओ डबरा को शामिल किया गया है। इसी प्रकार एसडीएम भितरवार के नेतृत्व में गठित जाँच दल में एसडीओपी भितरवार तथा भितरवार व आंतरी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं जनपद पंचायत सीईओ भितरवार को शामिल किया गया है।