Malegaon Bomb Blast Case: Maharashtra के Malegaon में 29 सितंबर 2008 को हुए बम धमाके के मामले में 17 साल बाद ऐतिहासिक फैसला आया है। National Investigation Agency (NIA) की विशेष अदालत ने इस मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित (सेवानिवृत्त) समेत सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया है।
Special Judge A.K. Lahoti ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ उनके अपराध को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि हालांकि संदेह हो सकता है, लेकिन यह दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है।
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रामेश्वर शर्मा का बयान: कांग्रेस पर गंभीर आरोप
फैसले के बाद मध्य प्रदेश के BJP MLA Rameshwar Sharma ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने “हिंदू आतंकवाद” का झूठा नैरेटिव बनाकर हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश रची थी। शर्मा ने विशेष रूप से कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा, “कांग्रेस और दिग्विजय सिंह की रणनीति सामने आ गई है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं था, ना है और ना रहेगा।” उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदुओं को टारगेट किया और इस मामले में साध्वी प्रज्ञा जैसे लोगों को गलत तरीके से फंसाया गया।