राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की अध्यक्ष रेखा शर्मा के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। महिला आयोग ने शुक्रवार 5 जुलाई को महुआ मोइत्रा के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत की थी। इसके बाद मामले में एफआईआर दर्ज की गई है।
इंडिया टुडे के अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि NCW की ओर से शिकायत मिली है। इसमें आरोप लगाया गया है कि सांसद महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) ने भारतीय न्याय संहिता (BNS)-2023 की धारा 79 (महिला की गरिमा का अपमान) के तहत अपराध किया है।NCW की शिकायत का संज्ञान लेते हुए और शुरुआती जांच के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (आईएफएसओ) यूनिट अब उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक्स हैंडल के बारे में जानकारी लेगी, जिससे रेखा शर्मा के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस ने बताया कि इसके बाद मामले में आगे की जांच की जाएगी।
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क्या है पूरा मामला?
दरअसल, 3 जुलाई को NCW चीफ रेखा शर्मा हाथरस पीड़ितों से मिलने गई थीं। इस दौरान उनका एक वीडियो सामने आया था, जिसमें रेखा शर्मा के पीछे चल रहा एक शख्स उनके लिए छाता पकड़े नजर आ रहा था। वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया गया था, जिस पर एक सोशल मीडिया यूजर ने सवाल उठाया था कि रेखा शर्मा अपना छाता क्यों नहीं उठा सकती हैं। इस पर महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) ने जवाब दिया,
“वो अपने बॉस का पजामा संभालने में बहुत व्यस्त हैं.”
TMC सांसद महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) की इस टिप्पणी पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया। 5 जुलाई को एनसीडब्ल्यू ने रेखा शर्मा और दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए पोस्ट किया,
“राष्ट्रीय महिला आयोग ने सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा NCW अध्यक्ष रेखा शर्मा के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी पर स्वतः संज्ञान लिया है। यह अभद्र टिप्पणी अपमानजनक है और महिला के सम्मान के अधिकार का उल्लंघन करती है। आयोग ने पाया कि यह टिप्पणी भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 79 के अंतर्गत आती है। NCW अपमानजनक टिप्पणी की कड़ी निंदा करता है और महुआ मोइत्रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आग्रह करता है। महुआ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए और तीन दिनों के भीतर आयोग को एक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।”
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इस मामले पर महिला आयोग की ओर से दिल्ली पुलिस और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को औपचारिक पत्र भी भेजा गया है। पत्र में महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की गई है।