मुख्यमंत्री ने कहा था- एक दशक पहले हम सोचते थे कि लव जिहाद (LOVE JIHAD) का मामला एक अलग घटना है, लेकिन एक लाख से ज्यादा शिकायतें मिली हैं
MUMBAI: महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने लव जिहाद (LOVE JIHAD) और जबरन धर्म परिवर्तन जैसे मामलों के खिलाफ कानून बनाने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। कमेटी का गठन महाराष्ट्र के डीजीपी संजय वर्मा की अध्यक्षता में किया गया है। महिला एवं बाल कल्याण, अल्पसंख्यक मामले, कानून और न्यायपालिका, सामाजिक न्याय, विशेष सहायता और गृह जैसे प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को पैनल में शामिल किया गया है। समिति सुझाव देगी कि जबरन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के मामलों में शिकायतों से कैसे निपटा जाए।
कई राज्यों में लागू है कानून
इसके अलावा यह अन्य राज्यों में लागू कानूनों का अध्ययन करेगी और इस आधार पर कानूनी सलाह देगी। महाराष्ट्र की रहने वाली श्रद्धा वाकर की 2022 में दिल्ली में उनके बॉयफ्रेंड आफताब पूनावाला ने हत्या कर दी थी और उनके शरीर के टुकड़े कर दिए थे। इस मामले के बाद बीजेपी ने राज्य में लव जिहाद (LOVE JIHAD) का मुद्दा उठाया था। महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टी एनसीपी शरद पवार की नेता सुप्रिया सुले ने कहा- शादी या प्यार निजी इच्छा है। मैं सरकार से वास्तविक मुद्दों पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं।’ मोदी जी अभी अमेरिका से लौटे हैं। अमेरिका ने हम पर नए टैरिफ लगा दिए हैं, जिसका असर हमारे देश पर पड़ेगा। ऐसे मामलों पर ध्यान देना चाहिए।
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मुख्यमंत्री ने LOVE JIHAD को लेकर क्या कहा
अक्टूबर 2024 में तत्कालीन उपमुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने कहा था- एक दशक पहले हम सोचते थे कि लव जिहाद (LOVE JIHAD) का मामला एक अलग घटना है, लेकिन एक लाख से ज्यादा शिकायतें मिली हैं। इनमें हिंदू महिलाओं को दूसरे धर्म के पुरुषों के साथ भागने और उनसे शादी करने के लिए बरगलाया जाता था। यदि कोई व्यक्ति जान-माल का भय दिखाता है, बल प्रयोग करता है या किसी पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालता है तो उसे भी आजीवन कारावास और जुर्माना भुगतना होगा। लेकिन सभी राज्यों में सज़ा के प्रावधान अलग-अलग हैं।
LOVE JIHAD के कई मामले आए थे सामने
सरकार 2021 में पहली बार यह बिल लेकर आई। अब इसमें संशोधन किया गया है। पहले अधिकतम 10 साल की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान था। कानून लागू होने से लेकर अप्रैल 2023 तक 427 मामले दर्ज किये गये। इनमें से 65 नाबालिग लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया गया। सबसे ज्यादा मामले बरेली में दर्ज हुए।