MP: महाकाल लोक फेज-2 का रास्ता साफ, तकीया मस्जिद की याचिका खारिज

View of Mahakal Lok corridor in Ujjain following court clearance for Phase-2 expansion.

Mahakal Lok Phase-2: सुप्रीम कोर्ट ने महाकाल लोक फेज-2 के लिए तकीया मस्जिद वाली भूमि के अधिग्रहण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि गैर-मालिकों को भूमि अधिग्रहण पर रोक लगाने का कोई अधिकार नहीं है। इस फैसले के साथ महाकाल लोक कॉरिडोर के विस्तार का रास्ता साफ हो गया है।

Mahakal Lok Phase-2: बाबा महाकाल के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी! सुप्रीम कोर्ट ने महाकाल लोक कॉरिडोर फेज-2 परियोजना के विस्तार को हरी झंडी दे दी है। शीर्ष अदालत ने तकीया मस्जिद की ओर से दाखिल याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया, जिससे अब इस भव्य प्रोजेक्ट के काम में कोई कानूनी अड़चन नहीं रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने जमीन के मालिक न होने पर दी फटकार

जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने याचिकाकर्ता को साफ कहा कि वे जमीन के मालिक नहीं हैं, इसलिए उन्हें अधिग्रहण की प्रक्रिया पर सवाल उठाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा, “अधिग्रहण की अधिसूचनाओं को सीधे चुनौती नहीं दी गई, सिर्फ फैसले और मुआवजे पर आपत्ति जताई गई है।”

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील हुफैजा अहमदी ने दलील दी थी कि भूमि अधिग्रहण से पहले सामाजिक प्रभाव आकलन (Social Impact Assessment) अनिवार्य था, जो 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत जरूरी है। लेकिन बेंच ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया।

हाईकोर्ट का फैसला बरकरार, प्रोजेक्ट पर अब कोई रोक नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 11 जनवरी 2025 के उस फैसले को सही ठहराया, जिसमें कहा गया था कि गैर-मालिकों को अधिग्रहण प्रक्रिया रोकने का हक नहीं है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मुआवजे को लेकर कोई विवाद है तो उसके लिए कानून में वैकल्पिक रास्ते मौजूद हैं, लेकिन इससे प्रोजेक्ट का काम नहीं रुकेगा।

विवाद की पूरी कहानी

  • तकीया मस्जिद की जमीन 1985 से वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में दर्ज बताई गई थी।
  • याचिकाकर्ताओं का दावा था कि बिना सामाजिक प्रभाव आकलन के अधिग्रहण अवैध है।
  • सरकार ने जवाब दिया कि जमीन अधिग्रहित हो चुकी है और मुआवजा भी तय हो चुका है।
  • जनवरी 2025 में ही मस्जिद को हटा दिया गया था ताकि महाकाल लोक परिसर में पार्किंग का विस्तार हो सके।
  • सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी मस्जिद के ध्वस्त करने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की थी।

अब और भव्य बनेगा महाकाल लोक कॉरिडोर

इस फैसले के साथ ही तकीया मस्जिद भूमि अधिग्रहण से जुड़ा वर्षों पुराना विवाद पूरी तरह समाप्त हो गया है। महाकाल लोक परियोजना के तहत उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों का बड़े पैमाने पर कायाकल्प हो रहा है। इस प्रोजेक्ट से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और पर्यटन को नई ऊंचाई मिलेगी। अब महाकाल लोक फेज-2 का काम तेजी से आगे बढ़ेगा।

अधिक जानने के लिए आज ही शब्द साँची के सोशल मीडिया पेज को फॉलो करें और अपडेटेड रहे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *