Madhya Pradesh Transfer Policy 2026: मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री Mohan Yadav की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में Madhya Pradesh Transfer Policy 2026 को मंजूरी दे दी गई। प्रदेश में 1 जून से 15 जून 2026 तक राज्य और जिला स्तर पर तबादले किए जाएंगे।
CM की मंजूरी के बाद फाइनल हुई नीति
सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार कर मुख्यमंत्री सचिवालय भेजा था। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की सहमति के बाद इसे अंतिम रूप दिया गया।
एमएसएमई मंत्री Chaitanya Kashyap ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि CM की A Plus Note Sheet वाले तबादले 31 मई तक किए जाएंगे।
पति-पत्नी और गंभीर बीमारी वालों को राहत
नई नीति में कुछ मामलों को विशेष छूट दी गई है। इनमें:
- पति-पत्नी को एक ही स्थान पर पदस्थ करने वाले मामले
- गंभीर बीमारी से ग्रस्त कर्मचारियों के ट्रांसफर
- सेवानिवृत्ति के करीब कर्मचारियों के मामले
इन मामलों को सामान्य तबादला नीति से बाहर रखा गया है।
Online Transfer System से होंगे आदेश
सरकार ने तय किया है कि सभी Transfer Orders ऑनलाइन सिस्टम के जरिए जारी होंगे। जिन विभागों में ऑनलाइन व्यवस्था नहीं है, वहां ऑफलाइन आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे।
किन विभागों की अलग होगी नीति?
हर साल की तरह School Education Department की अलग तबादला नीति रहेगी। इसके अलावा:
- Tribal Affairs Department
- Revenue Department
- Energy Department
भी अलग गाइडलाइन जारी कर सकते हैं, लेकिन मूल नीति से अलग व्यवस्था नहीं होगी।
कितने प्रतिशत तबादले होंगे?
नई नीति में विभागवार ट्रांसफर लिमिट तय की गई है:
- 200 तक कर्मचारी वाले विभाग → 20% ट्रांसफर
- 200 से 1000 कर्मचारी → 15%
- 1000 से 2000 कर्मचारी → 10%
- 2001 से अधिक कर्मचारी → 5%
जिला और राज्य स्तर पर कैसे होंगे ट्रांसफर?
- तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले जिला स्तर पर होंगे
- प्रभारी मंत्री और कलेक्टर इसकी प्रक्रिया देखेंगे
- प्रथम श्रेणी अधिकारियों के ट्रांसफर के लिए CM की मंजूरी जरूरी होगी
अनुसूचित क्षेत्रों को प्राथमिकता
सरकार ने तय किया है कि पहले Scheduled Areas यानी अनुसूचित क्षेत्रों के खाली पद भरे जाएंगे। इसके बाद अन्य जिलों में पदस्थापना होगी।
शिक्षक और कर्मचारी संगठनों को राहत
- कर्मचारी संघ नेताओं को नियुक्ति के बाद 4 साल तक ट्रांसफर से छूट मिलेगी
- अतिरिक्त शिक्षकों को दूसरे संस्थानों में भेजा जाएगा
- गंभीर बीमार और रिटायरमेंट के करीब शिक्षकों का तबादला नहीं होगा
Transfer Policy 2026 की बड़ी बातें
- 1 जून से 15 जून तक ट्रांसफर
- Online Transfer Orders
- Husband-Wife Posting को प्राथमिकता
- Serious Illness Cases में राहत
- CM Approval जरूरी
- Scheduled Areas पहले भरेंगे
- School Education की अलग नीति
यह नीति आने वाले दिनों में प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रभावित करेगी।

