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MP: सरकार ने जारी की 2026 की नई स्थानांतरण नीति, 1 जून से शुरू होंगे तबादले

MP Transfer Policy 2026: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने वर्ष 2026 की नई तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। नई नीति के अनुसार प्रदेश भर के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले 1 जून 2026 से 15 जून 2026 तक किए जाएंगे।

MP Transfer Policy 2026: मध्यप्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) ने बुधवार को मोहन कैबिनेट की बैठक में वर्ष 2026 के लिए नई स्थानांतरण नीति (New Transfer Policy) को मंजूरी दे दी है। नई नीति के तहत प्रदेश भर में 1 जून 2026 से 15 जून 2026 तक अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले (Employee Transfers) किए जाएंगे। इस दौरान सभी विभागों में विभागीय स्तर पर पूरी ट्रांसफर प्रक्रिया (Transfer Process) पूरी की जाएगी।

सीएम के A+ ट्रांसफर 31 मई तक अनिवार्य

सरकार ने सभी विभागों को मुख्यमंत्री के A+ श्रेणी वाले तबादलों को 31 मई 2026 तक पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही स्वयं के व्यय पर होने वाले तबादले और पति-पत्नी को एक ही स्थान पर पोस्टिंग (Spouse Posting) से संबंधित मामलों को निर्धारित ट्रांसफर सीमा से बाहर रखा गया है। गंभीर बीमारी (Serious Illness) से ग्रस्त कर्मचारियों को भी विशेष छूट प्रदान की गई है।

किन सेवाओं पर लागू नहीं होगी नई नीति

नई स्थानांतरण नीति मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा (State Administrative Service), राज्य पुलिस सेवा, राज्य वन सेवा और मंत्रालय स्तर के पदों पर लागू नहीं होगी। जिन विभागों को अपनी अलग ट्रांसफर पॉलिसी (Departmental Transfer Policy) बनाने की जरूरत होगी, वे सामान्य प्रशासन विभाग से परामर्श लेकर मुख्यमंत्री के समन्वय से मंजूरी ले सकेंगे।

जिला और विभागीय स्तर पर ट्रांसफर की व्यवस्था

नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिले के भीतर जिला संवर्ग और राज्य संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले जिला कलेक्टर प्रभारी मंत्री की स्वीकृति से कर सकेंगे। प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के राज्य संवर्ग के अधिकारियों-कर्मचारियों के ट्रांसफर (State Cadre Transfers) विभागीय स्तर पर प्रभारी मंत्री की मंजूरी से होंगे, जबकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के मामले में विभागाध्यक्ष को अधिकार दिया गया है।

गृह विभाग के लिए अलग प्रावधान

गृह विभाग (Home Department) में उप पुलिस अधीक्षक से नीचे के अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले पुलिस स्थापना बोर्ड तथा जिले के भीतर पुलिस अधीक्षक प्रभारी मंत्री की सहमति से कर सकेंगे।

प्रतिबंध अवधि में भी संभव होंगे तबादले

सरकार ने कुछ विशेष परिस्थितियों में प्रतिबंध अवधि के दौरान भी ट्रांसफर की अनुमति दी है। इनमें गंभीर बीमारी, कैंसर, लकवा, हृदयाघात जैसी चिकित्सा आपात स्थितियां (Medical Emergency), न्यायालय के आदेश, गंभीर शिकायतें, अनुशासनात्मक कार्रवाई, लोकायुक्त एवं आर्थिक अपराध संबंधी मामले शामिल हैं। इसके अलावा निलंबन, त्यागपत्र या सेवानिवृत्ति से खाली पदों को भरने के लिए भी ट्रांसफर किए जा सकेंगे।

विभागवार तय की गई ट्रांसफर सीमा

राजस्व विभाग में विशेष प्रावधान

राजस्व विभाग (Revenue Department) में जिले के भीतर डिप्टी कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के अनुभाग परिवर्तन और पदस्थापना प्रभारी मंत्री के परामर्श से की जाएगी।

सेवानिवृत्ति के करीब कर्मियों को राहत

जिन अधिकारियों-कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति में एक वर्ष या उससे कम समय शेष है, उनका सामान्य रूप से तबादला नहीं किया जाएगा। हालांकि कैंसर, किडनी फेलियर जैसी गंभीर बीमारियों (Critical Illness) में मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर विशेष छूट दी जा सकेगी।

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