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लखनऊ कोर्ट ने राहुल गांधी पर लगाया 200 रुपए का जुर्माना

rahul gandhi

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Rahul Gandhi fined Rs 200: अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने लगातार पेशी से गायब रहने के कारण उनपर जुर्माना लगाया, साथ ही चेतावनी भी दी कि 14 अप्रैल 2025 को अदालत में हाजिर हों। यदि वे दी गई तारीख पर भी पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

बुधवार को लखनऊ के कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने लगातार पेशी से गायब रहने के कारण उनपर जुर्माना लगाया, साथ ही चेतावनी भी दी कि 14 अप्रैल 2025 को अदालत में हाजिर हों। यदि वे दी गई तारीख पर भी पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडेय के ने बताया कि राहुल गांधी ने 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर विवादित टिप्पणी की तही। उन्होंने सावरकर को ‘अंग्रेजों का नौकर’ और ‘पेंशन लेने वाला’ कहा था।

शिकायतकर्ता ने कहा कि यह बयान समाज में वैमनस्य और घृणा फैलाने की मंशा से दिया गया था। इतना ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले से तैयार पर्चे भी पत्रकारों के बीच वितरित किए गए थे। इस बयान को लेकर भारतीय दंड संहिता की धारा 153(ए) और 505 के तहत मामला दर्ज करने की मांग उठाई गई थी।

राहुल विदेशी गणमान्य नागरिक से मुलाकात में व्यस्त

सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से उनके वकील प्रांशु अग्रवाल ने अदालत में पेशी से छूट की अर्जी दाखिल की। इसमें उन्होंने दलील दी कि राहुल गांधी इस समय लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। 5 मार्च की तारीख पूर्व से ही उनकी मुलाकात एक विदेशी गणमान्य व्यक्ति से निर्धारित थी। अन्य आधिकारिक कार्यों में व्यस्तता के कारण वे अदालत में उपस्थित नहीं हो सके। वे अदालत के आदेशों का सम्मान करते हैं।

अदालत ने दी कड़ी चेतावनी

अदालत ने राहुल गांधी की अनुपस्थिति को हल्के में न लेते हुए 200 रुपए का जुर्माना लगाया और 14 अप्रैल 2025 को अनिवार्य रूप से पेश होने के लिए कहा। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि राहुल गांधी अगली सुनवाई में भी अनुपस्थित होते हैं तो उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया जा सकता है।

बरेली कोर्ट भी पहुंचे राहुल के वकील

राहुल गांधी के वकील प्रियांशु अग्रवाल और यासीर अब्बासी लखनऊ कोर्ट से निकलकर बरेली पहुंचे। लखनऊ हाईकोर्ट के दोनों वकीलों ने बरेली में वकालतनामा दाखिल किया। वहां राहुल गांधी का आधार कार्ड भी जमा किया गया। सरकारी वकील अचिन द्विवेदी ने इसकी पुष्टि की है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 2 अप्रैल के लिए तय की है। इस दिन राहुल गांधी कोर्ट में पेश हो सकते हैं।

यह मामला लोकसभा चुनाव के दौरान का है, जब राहुल गांधी ने आर्थिक सर्वेक्षण कर संपत्ति के वितरण संबंधी टिप्पणी की थी। अखिल भारतीय हिंदू महासंघ मंडल के अध्यक्ष पंकज पाठक ने इस बयान से भावनाएं आहत होने का दावा करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पंकज पाठक ने अपने वकील अनिल द्विवेदी के माध्यम से जून 2024 में MP/MLA कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई। कोर्ट ने 27 अगस्त को इसे खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने सेशन कोर्ट में रिवीजन याचिका दाखिल की, जिसे कोर्ट द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर के MP/MLA विशेष कोर्ट में मानहानि का केस भी चल रहा है। उन्होंने 2018 में कर्नाटक में चुनावी सभा के दौरान अमित शाह पर टिप्पणी की थी। सुल्तानपुर के भाजपा नेता ने राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पिछले साल फरवरी में राहुल गांधी को कोर्ट से जमानत मिली थी। जुलाई में राहुल ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था।

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