Love Jihad Rape : उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में लव जिहाद (Love Jihad) का एक शर्मनाक मामला सामने आया है। उरई कोतवाली के इलाके में 17 साल की एक नाबालिग लड़की को मुस्लिम युवक साहिल ने ‘रोहित’ बनकर फंसाया। वह नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर हमीरपुर ले गया और वहां जबरन इस्लाम कबूल करवाने की कोशिश की गई। लड़की के मना करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया।
लड़की को गोमांस खिलाया और बलात्कार किया
पीड़ित लड़की के परिवार वालों का आरोप है कि साहिल ने पहले लड़की से दोस्ती की और 14 मई को उसे बहला-फुसलाकर हमीरपुर ले गया। वहां उसकी मां रेशमा और कुछ अन्य लोग मौजूद थे। जैसे ही वह पहुंची, लड़की पर इस्लाम कबूलने और शादी करने का दबाव बनाया गया। आरोप है कि एक मौलवी ने भी उसे जबरन गोमांस खिलाया और मानसिक रूप से परेशान किया। इसके बाद साहिल ने उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और शादी की तैयारी शुरू कर दी।
20 जून को नाबालिग बरामद हुई | Love jihad up news
पीड़िता के परिजनों ने साहिल और उसके परिवार पर बलात्कार, जबरन निकाह, धर्म परिवर्तन और मानसिक टॉर्चर करने का गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। साथ ही उन्होंने पुलिस की लापरवाही और मिलीभगत का भी आरोप लगाया है। परिवार ने बताया कि उन्होंने कई बार स्थानीय पुलिस को शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 20 जून को लड़की को वापस लाया गया, लेकिन साहिल को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया गया और उसका मेडिकल भी सही से नहीं कराया गया।
आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से परिजन नाराज
पुलिस की फीकी कार्रवाई से परिजनों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। परिजनों ने कोतवाली के अधिकारी पर मामला दबाने का आरोप भी लगाया। बाद में, सीओ अर्चना सिंह और कोतवाली के प्रभारी अरुण राय मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को समझाया और भरोसा दिलाया कि मामले की जांच तेज की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
रेप व धर्म परिवर्तन का मुकदमा दर्ज | love jihad rape news
फिलहाल, साहिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि उसकी मां रेशमा और अन्य की भूमिका की भी जांच चल रही है। लड़की के परिवार वालों ने मांग की है कि साहिल, उसकी मां रेशमा और सभी साजिश में शामिल लोगों पर रेप, जबरन धर्म परिवर्तन और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। साथ ही, उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट में फांसी की सजा दिलाई जाए।