What will be cheaper from September 22: 22 सितंबर से सस्ती होने वाली चीज़ों की लिस्ट

What will be cheaper from September 22/ List of things that will become cheaper from September 22: जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने टैक्स स्लैब (Tax Slabs) को सरल बनाते हुए 5% और 18% की दो मुख्य स्लैब्स में ढाल दिया है, जबकि लग्जरी और सिन गुड्स (Luxury and Sin Goods) पर 40% स्पेशल टैक्स लगेगा। 22 सितंबर से ये नई दरें लागू हो जाएंगी, जिससे कई रोजमर्रा की चीजें और सर्विसेज सस्ती हो जाएंगी। पुराने स्टॉक पर भी नई दरें लागू होंगी, लेकिन बिजनेसर्स को 30 दिनों का समय मिलेगा। फूड आइटम्स से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और हेल्थकेयर तक।

22 सितबर से क्या क्या सस्ता होगा

What will be cheaper from September 22?

फूड आइटम्स (GST On Food Items): किचन का खर्च कम होगा

  • पनीर, छेना, रोटी, चपाती, पराठा: पुरानी दर – 5% या 12% (वैरिएबल); नई दर – 0% (एक्जेम्प्ट, टैक्स फ्री)।
  • घी: पुरानी दर – 12%; नई दर – 5%।

डेली यूज प्रोडक्ट्स (GST On Daily Use Items): बाथरूम किट्स सस्ते

  • साबुन, शैंपू (Soap, Shampoo): पुरानी दर – 18%; नई दर – 5%।
  • हेयर ऑयल (Hair Oil): पुरानी दर – 18%; नई दर – 5% (कीमत में 13% की कमी)।

इलेक्ट्रॉनिक्स (GST On Electronics): घरेलू सामान पर राहत

  • टीवी, एसी (TV, AC): पुरानी दर – 28%; नई दर – 18% (10% सस्ता)।
  • मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स (Mobile Phones, Laptops, Computers): पहले से 18% पर, कोई बदलाव नहीं—लेकिन स्लैब रेशनलाइजेशन से स्टेबल रहेंगे।

ऑटोमोटिव (GST On Automotive): वाहन खरीदना आसान

  • छोटी कारें, मोटरसाइकिल्स (अप टू 350cc) (Small Cars, Motorcycles up to 350cc): पुरानी दर – 28%; नई दर – 18%।
  • ऑटो पार्ट्स, थ्री-व्हीलर्स (Auto Parts, Three-Wheelers): पुरानी दर – 28%; नई दर – 18%।

कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स (GST On Construction Materials): घर बनाने का खर्च घटेगा

  • सीमेंट (Cement): पुरानी दर – 28%; नई दर – 18%।

हेल्थकेयर (GST On Healthcare): दवाओं पर बड़ी राहत

  • 33 एसेंशियल मेडिसिन्स (खासकर कैंसर और सीरियस डिसीज की) (33 Essential Medicines for Cancer and Serious Diseases): पुरानी दर – 12% या 18%; नई दर – 0% (टैक्स फ्री)।

सर्विसेज (GST On Services): ट्रैवल और एंटरटेनमेंट सस्ता

  • लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स (Life and Health Insurance Premiums): पुरानी दर – 18%; नई दर – 0% (एक्जेम्प्ट)।
  • होटल रूम बुकिंग्स (₹1,000 से ₹7,500 रेंट) (Hotel Room Bookings ₹1,000-₹7,500): पुरानी दर – 12%; नई दर – 5%।
  • ब्यूटी एंड वेलनेस सर्विसेज (Beauty and Wellness Services): पुरानी दर – 18%; नई दर – 5%।
  • सिनेमा टिकट्स (अप टू ₹100) (Cinema Tickets up to ₹100): पुरानी दर – 12%; नई दर – 5%; (₹100 से ऊपर) – 18%।
  • इकोनॉमी क्लास एयर ट्रैवल (Economy Class Air Travel): पुरानी दर – 12%; नई दर – 5%।

एक्जेम्प्शन्स एंड जीरो-रेटिंग: पहले से फ्री रहेंगी

  • फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, ओपन फ्लोर, ब्रेड, रोटी, पराठा जैसी बेसिक चीजें 0% पर ही रहेंगी (कोई बदलाव नहीं)।
  • इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (Electric Vehicles) 5% पर ही, लेकिन स्लैब सिम्प्लिफिकेशन से फायदा।

क्या पुराना स्टॉक भी सस्ता मिलेगा?

जी हां, जीएसटी रूल्स के मुताबिक, 22 सितंबर से बिक्री वाले सभी स्टॉक्स पर नई दरें लागू होंगी। बिजनेसर्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने का मौका मिलेगा, लेकिन कंज्यूमर्स को तुरंत फायदा दिखेगा। गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स पर 3% स्पेशल स्लैब रहेगा, जबकि सिगरेट्स, टोबैको जैसे सिन गुड्स धीरे-धीरे 40% पर शिफ्ट होंगे।

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