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Bihar Land-for-Jobs Case : लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव और रावडी देवी की याचिका खारिज

Bihar Land-for-Jobs Case : लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी फाइल की गई पिटीशन खारिज कर दी। कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब्स केस में ऐसे डॉक्यूमेंट्स देने से मना कर दिया जो भरोसेमंद नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों को हर डॉक्यूमेंट का हक नहीं है। प्रॉसिक्यूशन पहले अपने सबूत पेश करेगा, और उसके आधार पर ट्रायल आगे बढ़ेगा। बिना मजबूत डिफेंस के, आरोपियों को और डॉक्यूमेंट्स मांगने की इजाजत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि पिटीशन खारिज होने से आरोपियों को कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरे आरोपियों की फाइल की गई ऐसी ही पिटीशन भी खारिज कर दी गईं।

दो और आरोपियों की पिटीशन भी खारिज कर दी गईं। Bihar Land-for-Jobs Case

भरोसेमंद नहीं” डॉक्यूमेंट्स वे चीजें हैं जिन्हें इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने जब्त किया है, लेकिन प्रॉसिक्यूशन की कंप्लेंट में उन पर भरोसा नहीं किया गया है। कोर्ट ने कहा कि इन पिटीशन्स का मकसद “केस को शुरू से ही मुश्किलों के जाल में धकेलना” है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा कि इन डॉक्यूमेंट्स को एक साथ देना न सिर्फ “पासा पलटने जैसा” होगा, बल्कि इससे ज्यूडिशियल प्रोसेस भी “पूरी तरह से डिस्टर्ब” होगा। उन्होंने दो और आरोपियों—आरके महाजन, लालू प्रसाद के पर्सनल सेक्रेटरी (PS), और महीप कपूर, जो रेलवे के पूर्व जनरल मैनेजर थे—की याचिकाओं को भी खारिज कर दिया। महाजन ने एक “भरोसेमंद नहीं” डॉक्यूमेंट मांगा था, जबकि कपूर ने ऐसे 23 डॉक्यूमेंट मांगे थे।

कार्यवाही को लंबा खींचने का छिपा हुआ इरादा है। Bihar Land-for-Jobs Case

जज गोगने ने बुधवार को पास किए गए 35 पेज के ऑर्डर में कहा कि ट्रायल पर कोर्ट का कानूनी कंट्रोल “आरोपी क्रॉस-एग्जामिनेशन की आड़ में” हड़प नहीं सकते और ऐसा लगता है कि एप्लीकेंट्स का कार्यवाही को लंबा खींचने का “छिपा हुआ इरादा” है। कोर्ट ने कहा कि कानूनी नियमों के मुताबिक सबूत रिकॉर्ड करना फेयर ट्रायल के अधिकार और कार्यवाही को जल्दी खत्म करने के लिए ज़रूरी है।

कार्यवाही के लिए शर्त लगाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।

कोर्ट ने कहा कि आरोपी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनके डिफेंस की तैयारी शुरू करने से पहले सभी या कुछ “अनरिलाइड” डॉक्यूमेंट्स उन्हें अवेलेबल कराए जाएं, जिसका मतलब है कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स का अवेलेबल होना क्रॉस-एग्जामिनेशन शुरू करने की कंडीशन के तौर पर पेश किया जा रहा है। पिटीशन्स को “अस्वीकार्य” बताते हुए, कोर्ट ने कहा कि आरोपी को “ज्यूडिशियल प्रोसीडिंग्स जारी रखने पर कोई कंडीशन लगाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।” कोर्ट ने कहा कि आरोपी को पहले ही उन डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करने का पूरा मौका दिया जा चुका है जो प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट में इस्तेमाल नहीं किए गए सबूतों का हिस्सा हैं।

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