Kolkata Rape Murder : पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हास्पिटल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म व हत्या मामले में हाई कोर्ट ने सुनवाई की। हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार को कड़ी फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को क्यों बचाया जा रहा है। जब प्रिंसिपल ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था तो दोबारा नियुक्त क्यों किया गया।
HC ने ममता सरकार से पूछें सवाल
कोलकाता के आरजी कर मैडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को हुए महिला ट्रेनी डॉक्टर की हत्या और रेप केस (Kolkata Rape Murder) में कई जनहित याचिकाएं कलकत्ता हाई कोर्ट में दायर की गई हैं। आज मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने इन सभी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। हाई कोर्ट ने आरजी कर मैडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप के इस्तीफे और दोबारा नियुक्ति पर ममता सरकार से सवाल उठाएं। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दोपहर 1 बजे तक इस मामले की केस डायरी अदालत में पेश करने के निर्देश दिए।
इस्तीफे के बाद दोबारा क्यों दी नियुक्ति – कोर्ट
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि इस केस (Kolkata Rape Murder) में कुछ कमी है। हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार से पूछा कि मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। फिर दोबारा उन्हें कैसे नियुक्ति दे दी गई। अदालत ने कहा कि नैतिक जिम्मेदारी लेने के बाद इस्तीफा देने वाले प्रिंसिपल संदीप घोष को कैसे प्रिंसिपल के पद में दोबारा नियुक्त किया जा सकता है? हाई कोर्ट ने आगे कहा कि उन्हें एक प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया जा सकता था, लेकिन पहले पूछताछ होनी चाहिए थी।
आप उसे क्यों बचा रहें – कोर्ट (Kolkata Rape Murder)
हाई कोर्ट ने ममता सरकार से आगे पूछा कि क्या प्रिंसिपल संदीप घोष का बयान दर्ज किया गया था। सबसे पहले प्रिंसिपल से इस मामले में पूछताछ करनी चाहिए थी इस पर राज्य सरकार ने अपनी दलील रखी लेकिन हाई कोर्ट ने सभी दलिलों को ख़ारिज कर दिया। अदालत राज्य के वकील कि दलिलों से संतुष्ट नहीं हुए। हाई कोर्ट ने वकील से पूछा कि आप प्रिंसिपल को क्यों बचा रहें हैं। उनका बयान दर्ज करें और जो कुछ भी वह जानता है, उसे जानिए। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य के वकील को केस डायरी अदालत में पेश करने का निर्देश दिया।
छुट्टी पर जाएं प्रिंसिपल – कोर्ट (Kolkata Rape Murder)
कलकत्ता हाई कोर्ट ने प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष को लंबी छुट्टी पर जाने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि प्रिंसिपल संदीप घोष आज मंगलवार की दोपहर तक छुट्टी का आवेदन जमा करें। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो अदालत उन्हें प्रिंसिपल का पद छोड़ने का आदेश पारित करेगी। जिससे उन्हें लंबी छुट्टी पर जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट ने राज्य के वकील को प्रिंसिपल संदीप घोष का त्यागपत्र और नियुक्ति पत्र अदालत में पेश करने को कहा। कोर्ट यह जानना चाहती है कि उन्होंने अपने इस्तीफे में क्या लिखा है।
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