कोलकाता। कोलकाता के सियालदाह की अदालत ने सोमवार को अंहम फैसला सुनाते हुए आरजी कर अस्पताल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप-मर्डर केस में आरोपी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले में संजय रॉय पर 50 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। ज्ञात हो कि इस मामले का फैसला शनिवार को हो गया था। सोमवार को आरोपी संजय रॉय को कड़ी सुरक्षा में पुलिस अदालत लेकर पहुची थी। जंहा डॉक्टर के परिजन भी मौजूद रहें।
फांसी की उठाई गई थी मांग
दरिद्रगी की शिकार हुई ट्रेनी डॉक्टर को अदालत से आखिरकार न्याय मिला है, हांलाकि इस मामले में डॉक्टर के परिजन और सीबीआई ने फांसी के सजा की मांग किया था, लेकिन सुनवाई कर रही अदालत ने फांसी की जगह उम्रकैद यानि की जीवन भर जेल में रहने की सजा दी है। अदालत ने इसे दुर्लभ नही माना, जिससे आरोपी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा दी गई है। ज्ञात हो कि 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल की चौथी मंजिल के सेमिनार हाल से प्रशिक्षुक लेडी डॉक्टर का शव पाया गया था। यह मामला देश भर में आग बनकर सामने आया और अब इस मामले में अदालत ने सजा सुनाई है।