CBI in liquor scam case : बरी होने के बाद भी केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं, सीबीआई ने हाईकोर्ट में की अपील

CBI in liquor scam case : आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कथित शराब घोटाले मामले में थमने का नाम नहीं ले रही हैं। केजरीवाल को दिल्ली की एक निचली अदालत ने बरी कर दिया है। उनके बरी होने के बाद, CBI ने अब उनके खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस बीच, BJP MP मनोज तिवारी ने भी कथित शराब घोटाले मामले में केजरीवाल के बरी होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “यह एक निचली अदालत का फैसला है। CBI ऊपरी अदालत जा रही है। हमें पूरा भरोसा है कि घोटाले के गुनहगार हारेंगे। वे लंबे समय से इमोशनल होकर काम कर रहे थे।”

निचली अदालत से बरी हुए अरविंद केजरीवाल। CBI in liquor scam case

दरअसल, निचली अदालत ने आम आदमी पार्टी के नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 23 अन्य को कथित दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े CBI मामले में बरी कर दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक्साइज पॉलिसी में कोई बड़ी साजिश या क्रिमिनल इरादा नहीं था। सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने कहा, “कभी-कभी जब आप बहुत सारी फाइलें पढ़ते हैं, तो फाइलें आपसे बात करने लगती हैं।”

कोर्ट ने एजेंसी को फटकार लगाते हुए कहा, “मैं पहले दिन से ही कन्फेशन मांग रहा हूं, लेकिन चार्जशीट के साथ यह नहीं दिया गया। मैंने स्टार गवाहों की लिस्ट मांगी थी।” सुनवाई के दौरान एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि जानकारी एक सीलबंद लिफाफे में दी गई थी। स्पेशल जज ने इस बात पर नाराजगी जताई कि मुझे अभी तक कन्फेशनल स्टेटमेंट की कॉपी भी नहीं दी गई है। “मुझे CBI वकील से ईमानदारी की उम्मीद है।”

केजरीवाल ने BJP पर निशाना साधा। CBI in liquor scam case

केस में बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, “पिछले चार साल से ED ने CBI का इस्तेमाल करके हम पर शराब घोटाले का आरोप लगाया है। आज कोर्ट को यह तय करना था कि केस चलाने के लिए कोई सबूत है या नहीं। लेकिन कोर्ट ने कहा कि एक भी सबूत नहीं है। केस आगे नहीं बढ़ाया जा सका।” कोर्ट ने कहा, “यह एक छोटा-मोटा, फ़र्ज़ी केस है। यह पूरी साज़िश दो लोगों ने रची थी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। उन दोनों को आज देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। वे हमारे काम का मुक़ाबला नहीं कर सके। वे हमें चुनाव में हरा नहीं सके। इसीलिए उन्होंने हमारी ईमानदारी पर हमला किया।” आज के कोर्ट के फ़ैसले ने यह पक्का कर दिया है कि आपका नेता ईमानदार है।

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