Judges Will Get 3% Dearness Allowance: राज्य सरकार ने न्यायिक सेवा के अधिकारियों को राहत प्रदान की है। सरकार ने उनके लिए केंद्र के समान 3% डीए बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों को अब 55% के बजाय 58% डीए का भुगतान होगा। मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (वेतन, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम 2022 के नियम-9 के तहत यह बढ़ोतरी न्यायिक अधिकारियों पर भी लागू होगी।
Judges Will Get 3% Dearness Allowance: मध्यप्रदेश में करीब साढ़े सात लाख कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी का इंतजार है, वहीं राज्य सरकार ने न्यायिक सेवा के अधिकारियों को राहत प्रदान की है। सरकार ने उनके लिए केंद्र के समान 3% डीए बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही, न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों को अब 55% के बजाय 58% डीए का भुगतान होगा।
विधि विभाग ने जारी किए निर्देश
विधि और विधायी कार्य विभाग ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर के रजिस्ट्रार जनरल को भेजे पत्र में कहा है कि केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने 1 जुलाई 2025 से कर्मचारियों के लिए 3% बढ़ा डीए स्वीकृत किया है। मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (वेतन, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम 2022 के नियम-9 के तहत यह बढ़ोतरी न्यायिक अधिकारियों पर भी लागू होगी।
58% डीए और एरियर का नगद भुगतान
राज्य सरकार के आदेश के अनुसार, 1 जुलाई 2025 से न्यायिक सेवा के सदस्यों को मूल वेतन के 58% की दर से डीए दिया जाएगा। संशोधित वेतन संरचना में “मूल वेतन” सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार स्वीकृत वेतन को दर्शाता है, जिसमें विशेष वेतन या व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं है। बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई 2025 से नगद भुगतान किया जाएगा, और एरियर के बिल संबंधित अधिकारी के वेतन निकालने वाले कार्यालय द्वारा तैयार किए जाएंगे।
कर्मचारियों को दीपावली पर निराशा, पेंशनर्स को राहत
प्रदेश के कर्मचारियों को उम्मीद थी कि दीपावली से पहले केंद्र के समान 58% डीए की घोषणा होगी, लेकिन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया। कर्मचारी अब बढ़े डीए की राशि का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी ओर, सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार की अनुमति के बाद पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत स्वीकृत की है, और इसके आदेश जारी हो चुके हैं। पेंशनर्स को यह राहत अगले माह की पेंशन में मिलेगी।
