जबलपुर CMO ने जारी किया आदेश, डॉक्‍टर्स हाउस सहित तीन क्‍लीनिकों का पंजीयन निरस्‍त

मध्‍यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा पारित निर्णय के परि‍पालन में मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी ने आज एक आदेश जारी कर डॉ. राहुल अग्रवाल एवं डॉ. आकाश जैन द्वारा संचालित क्‍लीनिकों का पंजीयन तत्‍काल प्रभाव से निरस्‍त कर दिया है।

इन क्‍लीनिकों में डॉ आकाश जैन द्वारा संचालित चंद्रिका विहार अपार्टमेंट नेपियर टाउन स्थित डॉक्टर हाउस एवं मदन महल गुरुद्वारा के समीप कौशल मार्केट स्थित मोदी क्लीनिक एंड फिजियोथैरेपी सेंटर तथा डॉ.राहुल अग्रवाल द्वारा ग्राम जुनवानी में संचालित साईं सेवालय क्‍लीनिक शामिल हैं।

मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी डॉ. संजय मिश्रा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि श्री शालिग्राम शुक्‍ला ने डॉ राहुल अग्रवाल एवं डॉ आकाश जैन द्वारा संचालित इन क्‍लीनिकों में उपचार में बरती गई घोर लापरवाही के कारण 42 वर्षीय प्रणव कुमार शुक्ला की मृत्यु होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी।

इस शिकायत पर आयुक्‍त चिकित्‍सा शिक्षा एवं मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल एथिक्‍स कम डिसिप्लिनरी कमेटी की अनुशंसा पर मेडिकल काउंसिल द्वारा उपलब्‍ध अभिलेखों के परीक्षण तथा डॉ. राहुल अग्रवाल एवं डॉ. आकाश जैन का पक्ष सुनने के बाद शिकायत को सही पाकर दोनों के पंजीयन को तीन माह के लिए निलिंबित करने का निर्णय पारित किया। मेडिकल काउंसिल द्वारा इन चिकित्‍सकों द्वारा उपचार में बरती गई लापरवाही को मध्यप्रदेश उपचर्या गृह एवं स्थापना (पंजीयन एवं अनुज्ञापन) नियम 1971 का उल्लंघन भी माना है।

मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी डॉ. संजय मिश्रा ने आदेश में कहा कि मध्‍यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा पारित इस निर्णय के परिपालन तथा जनहित एवं चिकित्‍सा सेवाओं की गुणवत्‍ता सुनिश्चित करने के उद्देश्‍य से दोनों चिकित्‍सकों द्वारा संचालित सभी क्‍लीनिकों के पंजीयन निलंबित करने का यह आदेश तत्‍काल प्रभाव से लागू हो गया है।

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