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ITR FILING LAST DATE: आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख आज , चूके तो जेल और जुर्माना !

ITR FILING LAST DATE

ITR FILING LAST DATE

ITR filing deadline, ITR filing deadline extension, Income tax return, ITR FILING LAST DATE: आज 31 जुलाई है और आज आयकर रिटर्न यानी ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख है. अब तक करोड़ों करदाताओं ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपना रिटर्न दाखिल कर दिया है और यह आंकड़ा करीब 6 करोड़ तक पहुंच गया है। इसकी डेडलाइन (ITR Filing Last Date) आगे बढ़ने के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं, इसलिए अगर आपने अभी तक अपना ITR दाखिल नहीं किया है तो जल्दी से यह जरूरी काम पूरा कर लें।

राजस्व सचिव ने पेश किए ITR के आंकड़े ।

ITR FILING LAST DATE: आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तय की है और इसकी डेडलाइन आज खत्म हो रही है। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ​​ने इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में अर्जित आय के लिए करीब 6 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। यहां आपको बता दें कि पिछले वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 8.61 करोड़ ITR दाखिल किए गए थे।

70% करदाताओं ने नई कर व्यवस्था को चुना।

Income tax return: राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ​​ने पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बजट के बाद के सत्र को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बात को लेकर भी आशंकाएं थीं कि लोग नई कर व्यवस्था को अपनाएंगे या नहीं। लेकिन अब तक दाखिल किए गए आईटीआर आंकड़ों में से 70 प्रतिशत ने नई कर व्यवस्था के तहत इसे दाखिल किया है।

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अगर आज नहीं भरा आईटीआर तो क्या होगा?

अगर आप बिना पेनाल्टी दिए आईटीआर दाखिल करना चाहते हैं तो आपके पास आज ही का समय है। वरना इसके बाद आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, अगर आप आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। हालांकि, अगर किसी कारणवश करदाता आज आखिरी तारीख पर अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर पाते हैं तो उन्हें लेट फाइन देना होगा। आयकर अधिनियम के अनुसार लेट फाइन और टैक्स पर ब्याज के साथ 31 दिसंबर 2024 तक आईटीआर दाखिल किया जा सकता है। इस तारीख के बाद आईटीआर दाखिल करने का मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद आयकर विभाग कुछ शर्तों के तहत कार्रवाई करेगा।

आईटीआर ITR देरी से फाइल करते पर कितना जुर्माना पड़ेगा?

ITR filing deadline: अगर आप देरी से ITR फाइल करते हैं तो टैक्स पर ब्याज भी देना पड़ता है। देरी से ITR फाइल करने पर करदाताओं को 5000 रुपये तक का तय जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं, एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर 31 दिसंबर 2024 तक ITR फाइल नहीं किया जाता है तो आयकर विभाग की ओर से करदाताओं को नोटिस भेजा जा सकता है। इसके बाद करदाताओं की टैक्स राशि पर 50 से 200 फीसदी तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

देय तिथि के बाद से लेकर रिटर्न फाइल होने तक टैक्स राशि पर ब्याज लगाया जा सकता है। कुछ परिस्थितियों में करदाताओं के खिलाफ केस भी दर्ज किया जा सकता है। आयकर अधिनियम के तहत ITR फाइल न करने पर 6 महीने से 7 साल तक की सजा हो सकती है। हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं। आयकर विभाग सिर्फ उन्हीं मामलों में केस दर्ज कर सकता है, जहां टैक्स की राशि 10,000 रुपये से ज्यादा हो। आपको बता दें कि इनकम टैक्स इंडिया लगातार करदाताओं से ITR फाइल करने के लिए कह रहा है।

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