ITR File Last Date : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोमवार को बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए अब तक 40 मिलियन से ज़्यादा इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल किए जा चुके हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 (AY 2026-27) के लिए ITR फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत आने वाले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स से कहा है कि वे अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए डेडलाइन का इंतज़ार न करें और उन्हें जल्द से जल्द फाइल करें।
10 जुलाई तक 17 मिलियन ITR फाइल किए गए | ITR File Last Date
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 11 जुलाई को एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि 10 जुलाई तक 17 मिलियन ITR फाइल किए जा चुके थे। IT डिपार्टमेंट के मुताबिक, अकेले 10 जुलाई को 1 मिलियन से ज़्यादा ITR फाइल किए गए। डिपार्टमेंट ने सभी टैक्सपेयर्स से कहा है कि वे आखिरी समय की भीड़ और ज़्यादा काम के बोझ की वजह से होने वाली टेक्निकल दिक्कतों से बचने के लिए तय डेडलाइन के अंदर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दें।
ITR-1 और 2 फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है।
फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में हुई इनकम के लिए ITR-1 (सहज) और ITR-2 फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। ITR-1 (सहज) एक आसान फॉर्म है, जिसे बड़ी संख्या में छोटे और मीडियम टैक्सपेयर्स के लिए बनाया गया है। यह फॉर्म वे टैक्सपेयर्स फाइल कर सकते हैं जिनकी सालाना इनकम ₹50 लाख तक है और जिनकी सैलरी इनकम, एक हाउसिंग प्रॉपर्टी और खेती से सालाना ₹5,000 तक की इनकम है।
कौन से टैक्सपेयर्स ITR-2 के लिए एलिजिबल हैं? ITR File Last Date
दूसरी ओर, ITR-2 फॉर्म उन टैक्सपेयर्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली (HUF) के लिए है जिनकी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम नहीं है, लेकिन कैपिटल गेन से इनकम है।
फाइनेंस मिनिस्टर की अधिकारियों से अपील | ITR File Last Date
यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने रविवार को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों से आम नागरिकों के सबसे अच्छे हित में काम करने की अपील की। मिनिस्टर ने कहा कि लोगों को अपने काम के लिए “दरवाजे दर दरवाजे भागने” के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे नियमों के अंदर रहते हुए नागरिकों की समस्याओं को समय पर और संवेदनशील तरीके से हल करें।

