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एमपी: स्कॉलरशिप पोर्टल पर वन टाइम पंजीयन के संबंध में निर्देश

MP Videsh Adhyayan Scholarship Scheme

MP Videsh Adhyayan Scholarship Scheme

MP Scholarship Portal News In Hindi | कलेक्टर सुरेश कुमार ने जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों का नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराने के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी सहित शासकीय व अशासकीय महाविद्यालय प्राचार्य तथा अनुसूचित जाति-जनजाति उत्कृष्ट, सीनियर व जूनियर छात्रावास अधीक्षकों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।

इस संबंध में कहा गया है कि जनजातीय कार्य विभाग के निर्देशानुसार कक्षा 9वीं से महाविद्यालय में अध्ययनरत जनजातीय वर्ग के विद्यार्थी, जिन्हें केन्द्र प्रवर्तित प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त होता है एवं वार्षिक आय सीमा दो लाख 50 हजार रूपए से कम है, उन्हें वर्ष 2025-26 में छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करने के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है।

विद्यार्थियों द्वारा एक बार ओटीआर नंबर प्राप्त कर लेने के उपरांत भविष्य में भी छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा। इसके लिए पृथक से पुनः पंजीयन की आवश्यकता नहीं होगी।

दो चरणों में संपन्न होगी ओटीआर प्रक्रिया

कक्षा 9वीं से महाविद्यालय स्तर तक अध्ययनरत जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) करने की प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न होगी। प्रथम चरण में विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप पोर्टल की वेबसाइट से अथवा मोबाईल पर एनएसपी ओटीआर मोबाइल एप डाउनलोड कर एवं वांछित जानकारी भरकर रेफरेंस नंबर प्राप्त करना होगा।

द्वितीय चरण में एनएसपी ओटीआर एप एवं आधार सर्विसेस एप डाउनलोड कर रेफरेंस नंबर के माध्यम से ओटीआर की प्रक्रिया पूर्ण करना होगी। एमपी टॉस पोर्टल पर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन के दौरान ओटीआर नंबर दिया जाना अनिवार्य है।

जिला कलेक्टर द्वारा उक्त कार्यवाही एक माह की समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए सभी हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालय एवं महाविद्यालय प्राचार्य और छात्रावास अधीक्षक की पृथक-पृथक बैठक आयोजित कर ओटीआर प्रक्रिया की जानकारी से अवगत कराने के लिए कहा गया है।

इसके अलावा विशेष अभियान के जरिए स्कूल के दो शिक्षकों को प्रशिक्षित करने और स्कूल में कक्षावार प्रवेशित विद्यार्थियों की ओटीआर नंबर की सूची संधारित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। विभागीय छात्रावासों में प्रवेशित विद्यार्थियों के ओटीआर का दायित्व छात्रावास अधीक्षक का होगा। अधीक्षक द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों के प्रोफाइल पंजीयन के साथ ओटीआर नंबर भी प्रवेश पंजी में संधारित किया जाएगा।

ओटीआर के लिए विद्यार्थी का आधार से लिंक मोबाइल नंबर और आधार लिंक सक्रिय बैंक खाता होना भी जरूरी है। कलेक्टर ने ओटीआर की प्रगति की समीक्षा नियमित रूप से करने एवं विद्यार्थियों व पालकों को जागरूक करने के निर्देश भी दिए हैं।

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