Rewa MP News | कार्यस्थल में महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न अन्तर्गत आंतरिक समिति गठित करने के निर्देश दिये गये हैं। समस्त कार्यालय प्रमुखों को अपने कार्यालय में तथा जिले के विभिन्न विभाग, संगठन, उपक्रम, संस्था (शासकीय/अशासकीय), प्राइवेट सेक्टर सोसायटी, दुकान, बैंक,
सहकारी संस्थायें, शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाए, उद्यम मनोरंजक संस्थाए, अस्पताल, स्टेडियम, खेलकूद संस्थान, निवास गृह आदि में जहां 10 या 10 से अधिक कर्मकार (कर्मचारी, अधिकारी) कार्यरत है आंतरिक समिति का गठन के निर्देश दिये गये हैं।
समस्त कार्यस्थल का प्रत्येक नियोजक आंतरिक समिति के गठन करने एवं यदि कोई नियोजक उक्त अधिनियम की धारा के अन्तर्गत आंतरिक समिति का गठन करने में असफल रहता है तथा अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करता है या उनके उल्लंघन को दुष्प्रेरित करता है तो वह पचास हजार रूपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।