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Railway: रेलवे ने लागू किया लगेज पर फ्लाइट वाला Rule, यात्रियों को लगेगा फटका!

Indian Railway News: रेलवे के माध्यम से लोग अभी तक अपने मन मुताबिक समान की मात्रा लेकर जाते थे. लेकिन अब रेल यात्रियों को लगेज के मामले में भी सावधान रहना होगा. जी हां क्योंकि रेलवे भी हवाई यात्रा की तर्ज पर यात्रियों के सामान की जांच की नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है. गौरतलब है कि स्टेशन पर चढ़ने से पहले आपका सामान तौला जाएगा और यदि वह तय सीमा से ज्यादा निकला तो अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा.

चालू वित्तीय वर्ष में लागू होगी यह योजना

आपको बताएं कि यह व्यवस्था चालू वित्तीय वर्ष में लागू करने की योजना है. जिसके अंतर्गत प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, मीरजापुर, अलीगढ़, टूंडला समेत मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वारों पर इलेक्ट्रानिक वजन मशीनें लगाई जा रही हैं.

बैग और बक्से का वजन मापा जायेगा

बता दें कि इन मशीनों से प्रत्येक यात्री के बैग और बक्से का वजन मापा जाएगा. रेलवे ने श्रेणीवार लगेज की सीमा तय कर दी है. जैसे AC फर्स्ट क्लास में 70 किलो, एसी 2nd क्लास में 50 किलो, स्लीपर और एसी 3rd क्लास में 40 किलो, जबकि जनरल में केवल 35 किलो तक ही सामान ले जाने की अनुमति होगी.

भारी भरकम जुर्माना वसूल किया जायेगा

अब आपको इससे जुड़ी काम की बात बताएं तो अगर यात्री इस सीमा से अधिक सामान लेकर चलते हैं और पहले से बुकिंग नहीं कराई है, तो एक दो नहीं सीधे 6 गुना तक जुर्माना वसूल किया जा सकता है. सीनियर DCM हिमांशु शुक्ला ने बताया कि, यह कदम यात्रियों की सुविधा और ट्रेनों में भारी-भरकम लगेज पर नियंत्रण रखने के लिए उठाया जा रहा है.

वजन और आकार दोनो पर होगी लागू

रेलवे की यह योजना से केवल वजन ही नहीं, बल्कि आकार वाली चीजों पर भी असर पड़ेगा. जी हां अब अधिक आकार वाली चीजें भी जांच के दायरे में होंगी. यानी, यदि बैग हल्का है, लेकिन जगह ज्यादा घेरता है, तो भी अतिरिक्त शुल्क चुकाना पड़ सकता है. इसलिए अगर अब आप ट्रेन में यात्रा करने जायें तो सबसे पहले अपने सामान का वजन कर लें ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो.

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