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Railway ने दिखाई सख्ती, चेन पुलिंग केस पर जाना होगा जेल, कब कर सकते हैं Chain Pulling!

Indian Railways: रेलवे की चेन पुलिंग सुविधा के बारे में आप तो जानते ही होंगे अगर नहीं जानते हैं तो बता देते हैं कि यह चेन पुलिंग क्या होती है और क्यों लगाई गई है. तो यह एक चेन होती है जो हर डिब्बे में होती है इसका काम यह होता है की किसी आपतकाल की स्थिति में आप ट्रेन को रोकने के लिए इसे खींच कर ट्रेन को रोक सकते हैं. लेकिन इसके उपयोग से ज्यादा इसका दुरूपयोग ना हो इसलिए इस पर कड़े नियम बनाये गए हैं.

बेवजह ट्रेन में चेन पुलिंग करने पर क्या होगा?

यदि आप भी ट्रेन में बेवजह चेन पुलिंग करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए. जी हां भोपाल रेल मंडल ने जुलाई महीने के आंकड़े पेश किए हैं. जिसमें 3383 बार चेन पुलिंग की गई और 2981 बार यात्रियों पर कार्रवाई की गई है. जिसमें कई लोगों से भारी जुर्माना वसूला गया तो कई लोगों को जेल भेज दिया गया.

मौज मस्ती में चेन पुलिंग वाले जायेंगे जेल

गौरतलब है कि, रेलवे ने स्पष्ट किया है कि चेन पुलिंग की घटना को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. भारतीय रेल ने यह सुविधा यात्रियों को इमरजेंसी के लिए दी है, लेकिन लोग मस्ती-मजाक या व्यक्तिगत लाभ को देखते हुए इसका इस्तेमाल करते हैं. उदाहरण के तौर पर यात्रियों की ट्रेन छूट जाना, गलत कोच में बैठ जाना, सामान या परिजन को ट्रेन से उतार न पाना. ऐसे मामले दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे थे. जिसपर लगाम लगाने के लिए भोपाल रेल मंडल में सख्त रवैया अपनाया है. जी हां जुर्माने के साथ जेल तक ले जाने का प्रावधान किया है.

अधिक चेन पुलिंग वाले स्टेशन

Rani Kamlapati, Bhopal, Itarsi, Vidisha, Bina, Guna सहित कई स्टेशनों पर चेन पुलिंग की घटनाओं में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है. चेन पुलिंग के बढ़ते मामलों को देख RPF ने चेकिंग अभियान और तेज कर दिया है. इस अभियान के जरिए यात्रियों को चेन पुलिंग के इस्तेमाल के बारे में जानकारी दी जा रही है.

चेन पुलिंग करने के क्या हैं नियम?

अब आपको यह भी जान लेना चाहिए की आप किन स्थितियों में चेन पुलिंग कर सकते हैं. जी हाँ अगर किसी की तबियत अचानक खराब हो जाए या फिर कोई बच्चा या बुजुर्ग स्टेशन पर छूट जाए. ट्रेन में आगजनी और लूटपाट जैसी कोई घटना की स्थिति में चेन पुलिंग की जा सकती है. अगर ऐसा नहीं किया जाता तो बिन वजह चेन खींचने पर 1 साल की जेल के साथ 1 हजार रुपए जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है.

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