Indian Railway Accident Rules: इंडियन रेलवे बोर्ड ने ट्रैक और वर्क साइट्स पर सेक्युरिटी के मापदंडों को कड़ाई से पालन के लिए नए नियमों से सख्ती के निर्देश जारी किए हैं. यह कदम तत्काल में मेंटेनेंस एवं कंस्ट्रक्शन साइट्स पर हुए हादसों के साथ साथ रेल के ट्रैक से उतरने जैसी घटनाओं को देखते हुए उठाया है. बोर्ड का कहना है कि इनमें से अधिकांश घटनाओं को यदि निर्धारित प्रोटोकाल और आवश्यक सावधानियों का पालन किया जाता, तो टाला जा सकता था.
अब होगी सख्ती
गौरतलब है, बोर्ड को जानकारी मिली है कि परमानेंट-वे कार्यों के दौरान कुछ मामलों में सेक्युरिटी प्रोटोकाल का पालन पूरी तरह नहीं किया गया, जिससे परिचालन सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न हुआ. इसलिए पूरे इस मसले पर बोर्ड ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि वर्क साइट पर सक्षम रेलवे सुपरवाइजर की मौजूदगी अनिवार्य होगी, इतना ही नहीं यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कार्य पूरी तरह सुरक्षित तरीके से पूरा हो और ट्रेन संचालन में कोई बाधा या खतरा न हो.
प्रत्येक वर्क साइट पर रजिस्टर होगा उपलब्ध
निर्देश दिया गया है कि पहले से दिए जा रहे सभी सुरक्षा दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य है. और वरिष्ठ DEN-DEN सभी कार्य स्थलों की समय-समय पर समीक्षा करेंगे और सुरक्षा तैयारियों की जांच करेंगे.
कार्य की प्रगति और गुणवत्ता की निगरानी के लिए ट्रैक के प्रमुख पैरामीटर्स जैसे गेज, क्रास लेवल और वर्साइन को एक साइट रजिस्टर में दर्ज करना अनिवार्य हुआ है. यह रजिस्टर प्रत्येक वर्क साइट पर उपलब्ध रहेगा व डिविजनल इंजीनियर द्वारा इसका नियमित सुपर चेक किया जाएगा.
जारी किए नए निर्देश
वर्क साइट पर Railway सुपरवाइजर की मौजूदगी अनिवार्य होगी. सुरक्षा के लिए फेंसिंग और स्पीड रेस्ट्रिक्शन का सख्त पालन होगा. पर्याप्त व ट्रेन्ड जनशक्ति के साथ सही उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए. कार्य समाप्त होने पर ट्रैक की फिटनेस की जांच करना अनिवार्य होगा. सीमित संख्या में वर्क साइट खोलकर संसाधनों का बेहतर उपयोग कर अधिक प्रगति करना पड़ेगा. ट्रैक नवीनीकरण कार्य में सभी प्रोटोकाल का पालन भी किया जाना सुनिश्चित होगा.
डीप स्क्रीनिंग-TSR लोकेशन पर दिन का कार्य समाप्त करने से पहले उचित पैकिंग, लंबी रेल पटरियों (LWR) का डि-स्ट्रेसिंग निर्धारित मानकों के अनुसार करना. सभी फिटिंग्स सही, पूर्ण व सुरक्षित स्थिति सुनिश्चित करना, किसी भी असामान्य परिस्थिति में ट्रैक की सुरक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर ट्रेन रोकना आदि