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Independence Day 2024 : दिल्ली में अरविन्द केजरीवाल की जगह अतिशी फहराएंगी राष्ट्रीय ध्वज 

Independence Day 2024 : दिल्ली में 77वें स्वंतत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा पाएंगे। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद अरविन्द केजरीवाल को ध्वज फहराने की अनुमति नहीं है। ऐसे में अरविन्द केजरीवाल ने एलजी वीके सक्सेना को पत्र लिखकर विशेष अनुमति मांगी है। पत्र में अरविन्द केजरीवाल ने लिखा है कि इस बार दिल्ली सरकार की ओर से आयोजित स्वतंत्रता दिवस के समारोह में अतिशी झंडा फहराएंगी।

15 अगस्त को अतिशी फहराएंगी तिरंगा (Independence Day 2024)

15 अगस्त 2024 (Independence Day 2024) को इस बार दिल्ली सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की जगह अतिशी राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी। अरविन्द केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखा है। उन्होंने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को जानकारी दी कि कैबिनेट मंत्री आतिशी 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी। अतिशी स्वतंत्रता दिवस समारोह में दिल्ली सरकार का नेतृत्व करते हुए मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के स्वतंत्रता दिवस के संदेश को संबोधित करेंगी।

छत्रसाल स्टेडियम में हॉक समारोह (Independence Day 2024)

दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर हर साल छत्रसाल स्टेडियम में समारोह आयोजित होता है। स्वतंत्रता दिवस समारोह को हर साल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल संबोधित करते आ रहें थे। लेकिन इस बार वह जेल में बंद हैं इसलिए समारोह को संबोधित नहीं कर पाएंगे। उनकी जगह अतिशी छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित 15 अगस्त के समारोह को संबोधित करेंगी। इस दौरान दिल्ली सरकार के सभी कैबिने मंत्री मौजूद रहेंगे। साथ ही अरविन्द केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी उपस्थित रहेंगी।

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केजरीवाल को नहीं मिली जमानत

गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में तिहाड़ जेल में बंद है। अरविन्द केजरीवाल को दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी और सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक इस बार भी अरविन्द केजरीवाल ही राष्ट्रीय ध्वज (Independence Day 2024) फहराने वाले थे। लेकिन अरविन्द केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को हाईकोर्ट ने 5 अगस्त को ही ख़ारिज कर दिया है। इसके साथ ही उनके वकील ने उनकी अंतरिम जमानत की अर्जी लगाई थी लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया है।

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