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त्विषा शर्मा केस में सीबीआई ने 636 पन्नों की चार्जशीट की पेश, पति समर्थ और सास गिरिबाला को बनाया आरोपी

भोपाल। देश भर में चर्चित रहा, मॉडल त्विषा शर्मा मौत मामले में सोमवार को सीबीआई ने भोपाल की जिला अदालत में 636 पन्नों की चार्ज सीट पेश कर दिया है। सीबीआई ने इस मामले में रिटायर्ड जिला न्यायाधीश गिरीबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को आरोपी बनाया है। दोनों के खिलाफ बीएनएस और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।

ऐसा दर्ज है अपराध

सीबीआई ने इस मामले में पूर्व जिला न्यायाधीश गिरीबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को आरोपी बनाया है। मां-बेटे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 80(2), 85 और 108 के साथ दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत आरोप लगाए गए हैं। इन धाराओं के तहत दहेज से जुड़े अपराध, महिला के साथ क्रूरता और आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित आरोपों की न्यायिक जांच होगी।

12 मई को हुई थी घटना

ज्ञात हो कि भोपाल स्थित आवास पर मॉडल त्विषा शर्मा का रस्सी में लटकता हुआ शव पाया गया था। इस मामले ने तब तूल पकड़ लिया, जब मॉडल त्विषा शर्मा के परिजन सीएम हाउस में धरना देकर पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को त्विषा शर्मा की मौत का दोषी ठहराते हुए सीबीआई जांच की मांग करने लगे। सीएम ने परिजनों की मांग पर मामले की जांच कराने का आदेश दे दिए। अब इस केस के पूरे दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत कर दिए गए है।

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