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राजा रघुवंशी हत्या कांड में सुप्रीम कोर्ट ने सोनम को कहा सरेंडर करों या फिर…

नईदिल्ली। मेघालय के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी और मृतक की पत्नी सोनम रघुवंशी को दो विकल्प दिए हैं। मेघालय सरकार द्वारा सोनम को मिली जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि आरोपी के पास केवल दो ही रास्ते बचे हैं। सोनम पर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रचने और उसे अंजाम देने का आरोप है।

सरेंडर करों या फिर…

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि या तो सोनम सरेंडर करें, या फिर अदालत मामले के सभी तथ्यों और गुण-दोष पर विचार कर आदेश देगी। यह सुनवाई मेघालय सरकार की उस याचिका पर हुई है, जिसमें हाई कोर्ट की जमानत को चुनौती दी गई थी। मामले की सुनवाई जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की बेंच के सामने हुई।

पति की हत्या का है आरोप

सोनम पर मई 2025 में हनीमून के दौरान मेघालय की पहाड़ी पर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या का आरोप है। जून 2025 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अप्रैल 2026 में मेघालय की एक जिला अदालत ने सोनम को जमानत दे दी थी। मेघालय सरकार ने इस मामले को हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन 29 जून 2026 को मेघालय हाई कोर्ट ने भी जमानत को बरकरार रखा। इसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है।

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