रीवा। जिले में संचालित सभी निजी स्कूलों द्वारा ली जा रही फीस का नियमन मध्यप्रदेश निजी विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम 2017 के तहत किया जाना अनिवार्य है। स्कूल संचालक एक वर्ष में अधिकतम 10 प्रतिशत ही फीस वृद्धि कर सकते हैं। इससे अधिक फीस लेना अधिनियम की धारा चार की उपधारा एक का उल्लंघन होगा। यदि निजी स्कूल संचालक 10 प्रतिशत से अधिक फीस सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना बढ़ाते हैं तो इसकी लिखित शिकायत कलेक्ट्रेट कार्यालय में दर्ज कराएं। फीस के संबंध में अपनी शिकायत और आपत्तियाँ विद्यार्थी अथवा उनके अभिभावक तथा आमजन कलेक्टर कार्यालय में दर्ज करा सकते हैं। इसे सात दिन की समय सीमा में दर्ज कराना आवश्यक होगा। शिकायतें प्राप्त करने के लिए संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय अनिल दुबे को जिम्मेदारी दी गई है। इन्हें कलेक्ट्रेट के कार्यालय कक्ष क्रमांक 20 अथवा मोबाइल नम्बर 9755137444 पर शिकायत प्रस्तुत की जा सकती है।
रीवा में 10 प्रतिशत से ज्यादा स्कूल फीस बढ़ी तो खैर नही, स्टूडेंट-पैरेंट्स करे शिकायत
