रीवा में मुआवजा योजना लागू, अप्रिय घटना होने पर मिलेंगे ₹200000

Hit and Run Motor Vehicle Accident Victim Compensation Scheme Rewa News

Hit and Run Motor Vehicle Accident Victim Compensation Scheme Rewa News | रीवा जिले में पिछले कुछ समय से बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। इन दुर्घटनाओं में कई व्यक्ति अपनी जान गवां रहें हैं तो वहीं गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों का भी जीवन कठिन हो जाता है।

बता दें की अब तक अज्ञात वाहन से दुर्घटना होने पर मृतक के आश्रितों को सोलेशियम फण्ड (Solatium Fund) से 25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती थी। अब इसके स्थान पर हिट एण्ड रन मोटरयान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर योजना 2022 (Hit and Run Motor Vehicle Accident Victim Compensation Scheme 2022) लागू की गई है। इसकी जानकारी रीवा जनसम्पर्क विभाग ने दी है।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार इस स्कीम से अज्ञात वाहन से दुर्घटना में मौत होने पर मृतक के आश्रितों को दो लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशिा दी जाएगी।

तो वहीं गंभीर रूप से घायल होने पर 50 हजार रुपए की सहायता राशि का प्रावधान है। योजना की मानीटरिंग के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है।

बताया गया इस योजना में रीवा जिला पुलिस अधीक्षक, रीवा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को सदस्य बनाया गया है।रीवा कलेक्टर इस समिति में एक स्वयंसेवी सदस्य को नामांकित करेंगे। बीमा कंपनी के अधिकारी को समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है।

ये अधिकारी होंगे जिम्मेदार

विभाग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट होने पर पीड़ित व्यक्ति तहसीलदार अथवा एसडीएम को निर्धारित प्रपत्र में सहायता राशि के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

यह होगी प्रक्रिया

आवेदन पत्र के साथ दावाकर्ता के बैंक खाते की छायाप्रति, अस्पताल में उपचार कराने के बिल, घायल अथवा मृतक की पहचान तथा पता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करना आवश्यक है।

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इसके साथ-साथ पुलिस में दर्ज एफआईआर की प्रति, दावा करने वाले की पहचान सुनिश्चित करने के लिए प्रमाण पत्र, मौत की स्थिति में पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं मृत्यु प्रमाण पत्र एवं गंभीर चोट होने पर एमएलसी रिपोर्ट देना आवश्यक होगा।

इसका आवेदन करने पर संबंधित जाँच दावा अधिकारी तहसीलदार अथवा एसडीएम 30 दिवस में अपनी जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। कलेक्टर इस रिपोर्ट पर 15 दिवस में आवश्यक कार्यवाही कर पीड़ित को सहायता राशि का भुगतान कराएंगे तथा परिवहन आयुक्त को रिपोर्ट प्रेषित करेंगे।

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