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History Of Indus Waters Treaty In Hindi: सिंधु जल संधि के निलंबन से पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा

Impact of the suspension of Indus Water Treaty on Pakistan: सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ एक ऐतिहासिक जल बंटवारा समझौता है, जो सिंधु नदी प्रणाली (Indus River System) की छह नदियों के पानी के उपयोग को नियंत्रित करता है। पहलगाम इस्लामिक आतंकी हमले (Pahalgam Islamic Terror Attack) के बाद 23 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने इस समझौते को तत्काल प्रभाव से निलंबित (India Suspended Indus Water Treaty) करने का फैसला लिया, जिससे पाकिस्तान पर गंभीर आर्थिक और सामाजिक प्रभाव पड़ने की संभावना है। री देता है।

सिंधु जल संधि क्या है?

Sindhu Jal Sandhi Kya Hai/What is the Indus Waters Treaty Explained In Hindi: सिंधु जल संधि एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, जो 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच कराची में हस्ताक्षरित हुआ। इसकी मध्यस्थता विश्व बैंक (World Bank) ने की थी। समझौते के तहत सिंधु नदी प्रणाली की छह नदियों—सिंधु (Indus), झेलम (Jhelum), चिनाब (Chenab), रावी (Ravi), ब्यास (Beas), और सतलुज (Sutlej)—के पानी का बंटवारा किया गया।

संधि के तहत सिंधु बेसिन के 80% पानी (लगभग 135 मिलियन एकड़ फीट) पर पाकिस्तान का अधिकार है, जबकि भारत को केवल 20% पानी मिलता है। यह समझौता दोनों देशों के बीच जल संसाधनों के उचित उपयोग को सुनिश्चित करता है।

सिंधु जल संधि का इतिहास

Sindhu Jal Sandhi Ka Itihas/History of Indus Waters Treaty In Hindi: सिंधु नदी प्रणाली का पानी भारत और पाकिस्तान के लिए हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। 1947 में भारत-पाकिस्तान विभाजन (India-Pakistan Partition) के बाद दोनों देशों के बीच जल बंटवारे को लेकर तनाव बढ़ा, क्योंकि सिंधु बेसिन की नदियां दोनों देशों से होकर गुजरती हैं। भारत ऊपरी क्षेत्र (Upstream) में है, जबकि पाकिस्तान निचले क्षेत्र (Downstream) में, जिससे भारत के पास पानी रोकने की भौगोलिक शक्ति थी।

संधि का उद्देश्य (Objectives of Indus Waters Treaty)

सिंधु जल संधि के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य थे:

  1. जल संसाधनों का उचित बंटवारा (India-Pakistan Equitable Water Sharing): दोनों देशों के बीच नदियों के पानी का निष्पक्ष और पारदर्शी बंटवारा करना।
  2. क्षेत्रीय शांति: जल संसाधनों को लेकर तनाव कम करके दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।
  3. आर्थिक विकास: दोनों देशों को कृषि, जलविद्युत, और औद्योगिक विकास के लिए पानी का उपयोग करने की सुविधा देना।
  4. विवाद समाधान: संधि में स्थायी सिंधु आयोग (Permanent Indus Commission) की स्थापना की गई, जो दोनों देशों के बीच जल संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए जिम्मेदार है।

पाकिस्तान को सिंधु जल संधि से क्या लाभ मिलता था?

(Benefits to Pakistan from Indus Waters Treaty)

सिंधु जल संधि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और समाज के लिए रीढ़ की हड्डी रही है। इसके प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं:

  1. कृषि पर निर्भरता (Agricultural Dependency): पाकिस्तान की 80% कृषि (Agriculture) सिंधु, झेलम, और चिनाब नदियों के पानी पर निर्भर है। इन नदियों से देश की 90% से अधिक सिंचाई (Irrigation) होती है, जो गेहूं, चावल, कपास, और गन्ना जैसी फसलों को पोषित करती है। यह पाकिस्तान की खाद्य सुरक्षा (Food Security) और अर्थव्यवस्था का आधार है।
  2. आर्थिक स्थिरता (Economic Stability): सिंधु बेसिन का पानी पाकिस्तान की 25% जीडीपी (GDP) में योगदान देता है, क्योंकि कृषि और इससे जुड़े उद्योग देश की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा हैं।
  3. जलविद्युत उत्पादन (Hydropower Generation): पाकिस्तान की कई जलविद्युत परियोजनाएं, जैसे तारबेला बांध (Tarbela Dam) और मंगल बांध (Mangla Dam), इन नदियों पर निर्भर हैं। ये बांध देश की बिजली आपूर्ति (Electricity Supply) का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
  4. पेयजल आपूर्ति (Drinking Water Supply): पंजाब और सिंध प्रांतों में लाखों लोग इन नदियों के पानी पर पीने और घरेलू उपयोग के लिए निर्भर हैं।
  5. भौगोलिक लाभ: हालांकि पाकिस्तान निचले क्षेत्र में है, संधि ने सुनिश्चित किया कि भारत ऊपरी क्षेत्र से पानी का प्रवाह न रोके, जिससे पाकिस्तान को स्थिर जल आपूर्ति मिलती रही।

पहलगाम हमले के बाद संधि का निलंबन

Impact On Pakistan After Suspension Of Indus Water Treaty In Hindi: पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए इस्लामिक आतंकी हमले (Islamic Terror Attack) में 26-28 लोगों की मौत और 20 से अधिक के घायल होने के बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाया। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान आधारित लश्कर-ए-तैयबा (Lashkar-e-Taiba) के छद्म संगठन द रजिस्टेंस फ्रंट (The Resistance Front) ने ली। इसके जवाब में भारत ने 23 अप्रैल 2025 को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (Cabinet Committee on Security) की बैठक में सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला लिया। यह पहली बार है जब भारत ने इस संधि को औपचारिक रूप से निलंबित किया है।

पाकिस्तान पर सिंधु जल संधि निलंबन का प्रभाव

(Impact on Pakistan After Indus Water Treaty Suspension)

संधि के निलंबन से पाकिस्तान पर बहुआयामी प्रभाव पड़ने की संभावना है:

  1. कृषि संकट ( Agricultural Crisis): यदि भारत पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम, चिनाब) का पानी रोकता है या कम करता है, तो पाकिस्तान की 80% सिंचाई प्रभावित होगी। इससे गेहूं, चावल, और कपास की फसलें नष्ट हो सकती हैं, जिससे खाद्य संकट (Food Crisis) और महंगाई बढ़ेगी।
  2. आर्थिक अस्थिरता (Economic Instability): कृषि पर आधारित पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा। विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार, जल संकट से पाकिस्तान की जीडीपी में 10-15% की कमी आ सकती है। पहले से ही कर्ज में डूबा पाकिस्तान और गहरे आर्थिक संकट (Economic Crisis) में फंस सकता है।
  3. जलविद्युत पर प्रभाव (Impact on Hydropower): तारबेला और मंगल जैसे बांधों में पानी की कमी से बिजली उत्पादन (Power Generation) प्रभावित होगा, जिससे बिजली कटौती (Power Outages) बढ़ेगी। यह उद्योगों और घरेलू उपयोगकर्ताओं के लिए समस्या पैदा करेगा।
  4. पेयजल की कमी (Drinking Water Shortage): पंजाब और सिंध में पीने के पानी का संकट गहरा सकता है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य (Public Health) पर असर पड़ेगा।
  5. आंतरिक अशांति (Internal Unrest): पानी और खाद्य संकट से जनता में असंतोष बढ़ेगा, जिससे विरोध प्रदर्शन (Public Protests) और राजनीतिक अस्थिरता (Political Instability) बढ़ सकती है। पाकिस्तान की सरकार पहले से ही कमजोर स्थिति में है, और यह संकट उसे और अस्थिर कर सकता है।
  6. अंतरराष्ट्रीय दबाव (International Pressure): संधि का निलंबन विश्व बैंक और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लिए चिंता का विषय होगा। हालांकि, पहलगाम हमले की वैश्विक निंदा (Global Condemnation) के कारण भारत के पक्ष को समर्थन मिल सकता है।

सिंधु जल संधि के ससपेंड होने पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया

Pakistan’s reaction to the suspension of the Indus Water Treaty: 24 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (National Security Committee) की आपात बैठक बुलाई, जिसमें भारत के फैसले की निंदा की गई। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ (Khawaja Asif) ने इसे “अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन” करार दिया, लेकिन वैश्विक समुदाय ने पाकिस्तान के दावों को गंभीरता से नहीं लिया। कई देशों, जैसे अमेरिका और ब्रिटेन, ने पहलगाम हमले की निंदा की और भारत के आतंकवाद विरोधी रुख (Anti-Terrorism Stance) का समर्थन किया।

सिंधु जल संधि 1960 से भारत और पाकिस्तान के बीच जल बंटवारे का आधार रही है, जिसने पाकिस्तान की कृषि, अर्थव्यवस्था, और ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया। भारत ने दशकों तक मानवीय आधार (Humanitarian Grounds) पर इस संधि का पालन किया, लेकिन पहलगाम इस्लामिक आतंकी हमले (Pahalgam Islamic Terror Attack) ने भारत को कड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर किया। संधि का निलंबन पाकिस्तान के लिए अभूतपूर्व संकट पैदा कर सकता है, जिसमें कृषि, खाद्य सुरक्षा, और आर्थिक स्थिरता सबसे अधिक प्रभावित होंगे। यह कदम न केवल पाकिस्तान को आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर करेगा, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत के आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक रुख (Decisive Anti-Terror Stance) को भी रेखांकित करेगा।

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