High court Strict on Ram Rahim:पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि बिना कोर्ट की अनुमति के राम रहीम को पैरोल नहीं दी जाएगी।डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख और बलात्कार के दोषी राम रहीम को इसी साल जनवरी में 50 दिन की पैरोल मिली थी। ये चार सालों में नौवीं और 10 महीने में सातवीं पैरोल है.बार बार पैरोल दिए जाने के कारण हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है और कहा है कि 10 मार्च को राम रहीम का सरेंडर सुनिश्चित किया जाए और अगली बार परोल देने से पहले अदालत की इजाज़त ली जाए.
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी की याचिका के जवाब में फैसला– ये आदेश शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी की एक याचिका के जवाब में दिया गया है. कोर्ट ने सवाल किया है कि राम रहीम की तरह अन्य कितने कैदियों ने की अर्जी दी है और कितनो को परोल दी गयी है क्योंकि राज्य सरकार लगातार कहती रही है कि परोल एक कैदी का अधिकार है.
देश में 77 फ़ीसदी कैदियों के आरोप साबित नहीं हुए हैं-NCRB का डाटा कहता है साल 2021 में पैरोल पर रिहा किये जाने वाले कैदियों की संख्या 28,763 थी जिनमे से 860 फरार हो गए थे लेकिन 523 कैदियों को वापस पकड़ लिया गया.वहीँ देश की सैकड़ों जेलों में लाखों ऐसे कैदी बंद हैं जिनके आरोप तक साबित नहीं हुए हैं और ऐसे कैदियों की संख्या साल 2020 से 2021 में 14 फ़ीसदी तक बढ़ी हैं.इनमे से बहुत से कैदी 1 साल से ऊपर की सजा काट चुके हैं.भारतीय जेलों में 77 फ़ीसदी कैदी ऐसे हैं जिनके आरोप अभी तक साबित नहीं हुए हैं.और 24 प्रतिशत ऐसे हैं जो दोषी हैं.
एक नज़र डालते हैं राम रहीम को अब तक मिली पैरोल पर
24 अक्टूबर साल 2020 को इसे एक दिन की पैरोल दी गयी,21 मई साल 2021- एक दिन की पैरोल,फिर अक्टूबर साल 2022 40 दिन की पैरोल मिली फिर जून साल 2022 एक महीने की पैरोल दी गयी,7 फरवरी साल 2022 को 21 दिन की पैरोल।अब 2023 मै आते हैं.21 जनवरी 2023 को 40 दिन की पैरोल मिली,20 जुलाई 2023 30 दिन की पैरोल,नवंबर साल 2023 21 दिन की पैरोल और अब हाल ही में 19 जनवरी साल 2024 को 50 दिन की पैरोल दी गयी.बाद में इसमें 10 दिन और बढ़ाया गया.
क्या है पैरोल (parole)- पैरोल के अंतरगत अपराधी द्वारा खुद के द्वारा किये गए किसी गुनाह की सजा का जेल में एक बड़ा भाग काटने के बाद, अच्छे आचरण की वजह उसे जेल से अस्थायी रूप से लिए रिहा कर दिया जाता है । यह समय एक निश्चित समय के लिए होता है लेकिन कुछ समय के लिए कोर्ट में एक अर्ज़ी दे कर इसकी अवधि को आगे बढ़ा सकते हैं.पैरोल किसी भी तरह के अपराधी को मिल सकती है लेकिन अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो कोर्ट में अपील करने पर कोर्ट ही पैरोल दे सकती है.
पैरोल पर किसी अपराधी को किन परिस्थितियों में नहीं छोड़ा जा सकता? अगर अपराधी का व्यवहार जेल में संतोषजनक ना हो,अगर अपराधी पहले कभी पैरोल पर बाहर आया हो और उसने पैरोल की शर्तों का पालन ना किया हो,अपराधी ने बलात्कार के बाद हत्या का अपराध किया हो या फिर देशद्रोह जैसे मामले में उसे सजा हुई हो या फिर अपराधी को किसी प्रकार की आंतकवादी गतिविधि, जैसे अपराध के लिए सजा हुई हो. ऐसे मामलों में भी अपराधी को पैरोल नहीं दी जाती है. इसके अलावा अगर अन्य किसी किस्म के देश की सुरक्षा से जुड़े हुए किसी मामले में सजा सुनाई गयी है तो भी अपराधी को पैरोल पर नहीं छोड़ा जा सकता है।
बलात्कार और हत्या का आरोपी है राम रहीम
बताते चलें कि राम रहीम साल 2017 में आश्रम की दो महिलाओं के साथ बलात्कार करने का दोषी पाया गया था और अक्टूबर 2021 में आश्रम के ही एक कर्मचारी की हत्या का आरोप भी साबित हुआ था।