Shri Krishna Janmabhoomi : मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिकॉल याचिका को खारिज कर दिया है। यह रिकॉल याचिका मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल की गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद निचली अदालत में सभी 18 मामलों की एक साथ सुनवाई होगी। इससे पहले 16 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस रिकॉल याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
हाईकोर्ट ने रिकॉल याचिका को खारिज कर दिया। Shri Krishna Janmabhoomi
आपको बता दें कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र प्रताप ने कहा कि हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े 18 मामलों की एक साथ सुनवाई करने का आदेश पारित किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने रिकॉल अर्जी दाखिल की थी। इसकी सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन की कोर्ट ने आज मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी को खारिज कर दिया है।
मुस्लिम पक्ष मामले को उलझा रहा।Shri Krishna Janmabhoomi
आपको बता दें कि रिकॉल अर्जी दाखिल करने के बाद मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में कहा था कि सभी मामलों की अलग-अलग सुनवाई होनी चाहिए, जबकि हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट में कहा कि मुस्लिम पक्ष मामले को उलझाने की कोशिश कर रहा है. एक अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में कहा था कि हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल सभी 18 मामलों की एक साथ सुनवाई होगी।
60 साल पहले मस्जिद को दी गई थी ढाई बीघा जमीन।
हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि शाही ईदगाह का ढाई एकड़ इलाका मस्जिद का नहीं है। यह ढाई एकड़ जमीन श्रीकृष्ण जन्मभूमि के गर्भगृह की है, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि 60 साल पहले एक समझौते के तहत ढाई एकड़ जमीन मस्जिद को दी गई था इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन की कोर्ट ने आज मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी को खारिज कर दिया है।