High Court of Karnataka : बेंगलुरु की सैंडलवुड अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी को कर्नाटक हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। रागिनी द्विवेदी और व्यवसायी प्रशांत रांका के खिलाफ चल रहें साढ़े चार साल पुराने ड्रग्स मामले को आज न्यायालय ने रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन की ओर से कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया जिसके तहत इस मामले में कानूनी प्रक्रिया जारी रखना सही नहीं।
रागिनी द्विवेदी को कोर्ट से मिली राहत | High Court of Karnataka
बुधवार को कर्नाटक हाई कोर्ट ने रागिनी द्विवेदी और व्यवसायी प्रशांत रांका पर चल रहें पुराने ड्रग्स मामले को रद्द कर दिया। दरअसल, कर्नाटक हाई कोर्ट में रागिनी द्विवेदी और प्रशांत रांका के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम की अलग-अलग धाराओं के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप लगाए गए थे। इस मामले में अब कोर्ट ने दोनों को राहत दे दी है। आज कोर्ट में दोनों को आरोपी दो और चार के रुप में पेश किया था। जिसमें आईपीसी की धारा 120 बी और धारा 201 के तहत सुनवाई हुई थी।
4 सितंबर 2020 में दर्ज हुआ था मुकदमा | Ragini Dwivedi Drug case
अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी और व्यवसायी प्रशांत रांका के खिलाफ 4 सितंबर, 2020 को कॉटनपेट पुलिस ने सेंट्रल क्राइम ब्रांच के एंटी-नारकोटिक्स विंग के सहायक पुलिस आयुक्त केसी गौतम की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया था। शिकायतकर्ता ने दोनों के द्वारा अलग-अलग होटलों में नशीले पदार्थों का सेवन करने की जानकारी दी थी। शिकायतकर्ता का दावा था कि इन जगहों पर मशहूर हस्तियां आती थीं और ड्रग्स का सेवन करते थे। इस संबंध में बीके रविशंकर नाम के व्यक्ति से पूछताछ की गई थी, जिसने बताया इस जानकारी की पुष्टि की थी। इसके बाद एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत स्वैच्छिक बयान दिया था। पुलिस ने 8 जून, 2021 को चार्जशीट दाखिल की।
कोर्ट ने कहा- ‘सबूत नहीं तो केस भी नहीं’
इस केस से अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी और व्यवसायी प्रशांत रांका को मुक्त करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा, ” याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है… इसलिए, उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।”
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