रीवा। रीवा की यातायात पुलिस ने मंगलवार को झिरिया तिराहे के समीप सघन वाहन चेकिंग अभियान चला कर बिना हेलमेंट के टू-व्हीलर चला रहे लोगो पर विशेष तौर से कार्रवाई कर रही है। यातायात थाना प्रभारी अनीमा शर्मा ने बताया कि गृह विभाग से जारी आदेश के तहत दो पहिया वाहन चलाने वालों की जांच की जा रही है। जो वाहन चालक बिना हेल्मेंट पहन कर वाहन चलाते हुए पाए जा रहे है। ऐसे वाहन चालकों को हेलमेंट लगाने की समझाइस देने के साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। उन्होने बताया कि दो पहिया वाहन में तीन लोग बैठ कर सवारी करते हुए पाए जा रहे है। ऐसे वाहन चालकों पर कार्रवाई करने के साथ ही उनके दस्तावेजों की जांच की जा रही है।
टू-व्हीलर में बैठने वालों को भी हेलमेट जरूरी
मध्य प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा को लेकर प्रदेश के अंदर टू-व्हीलर चलाने वालों को हेलमेंट अनिवार्य किया है, तो वही इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में अब बाइक पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट पहनना जरूरी किया गया है। इस नई व्यवस्था के तहत यदि बाइक पर पीछे बैठा व्यक्ति बिना हेलमेट पाया गया, तो पुलिस 300 रुपए का चालान करेगी। पहले यह नियम सिर्फ ड्राइवर पर लागू था, लेकिन अब पिछली सवारी भी दंड से नहीं बच सकेगी।
ऐसे लिया गया निणर्य
टू-व्हीलर चलाने वाले के साथ ही बैठने वाले को भी हेलमेंट अनिवार्य किया गया है। जिससे सड़क दुर्घटनाओं में सिर की चोटों से होने वाली मौतों को रोकने के उद्देश्य में कुछ हद तक सफलता मिल सके है। राज्य पुलिस और परिवहन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि 70 प्रतिशत सड़क हादसों में मौत का कारण सिर की चोटें होती हैं। ज्यादातर मामलों में पीछे बैठा व्यक्ति बिना हेलमेट के होता है, जिससे उसकी जान को ज्यादा खतरा रहता है। इसलिए अब सरकार ने स्पष्ट किया है कि बाइक पर दोनों सवारियों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है।
अब की गई सख्ती
मोटर व्हीकल एक्ट में यह नियम पहले से मौजूद था। जिसके तहत टू-व्हीलर में चलाने वाले के साथ ही बैठने वाले को भी हेलमेंट पहनने का नियम है, लेकिन अब इसे सख्ती से लागू करने का फैसला लिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि सड़क सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जनता की जागरूकता पर भी निर्भर है। इसलिए यह नियम सिर्फ सज़ा देने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की जान बचाने के लिए बनाया गया है।
