Site icon SHABD SANCHI

बैंक में सेविंग अकाउंट वालों की होगी बल्ले बल्ले, जानिए सरकार की योजना!

सरकार बचत खातों से मिलने वाले ब्याज पर टैक्स छूट की रकम बढ़ाकर 25,000 रुपये करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही

आने वाले दिनों में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। करदाताओं को इस मोर्चे पर कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार बचत खातों (SAVING ACCOUNT) से मिलने वाले ब्याज पर टैक्स छूट की रकम बढ़ाकर 25,000 रुपये करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

अंतिम निर्णय बजट घोषणा के करीब

पिछले हफ्ते वित्त मंत्रालय के प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान बैंकों ने इस मामले पर सुझाव पेश किये थे। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि इसकी समीक्षा की जा रही है और इससे उन बैंकों को कुछ राहत मिल सकती है। जो जमा राशि बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन की तलाश में हैं। प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय बजट घोषणा के करीब किया जाएगा।

सभी प्रकार की छूट बरकरार रखी गई

2020 के बजट में एक अलग आयकर व्यवस्था पेश की गई थी। यह व्यवस्था सरल है, लेकिन इसमें करदाताओं के लिए सभी प्रकार की छूट बरकरार रखी गई है। पुरानी कर व्यवस्था में, बचत खाते पर प्रति वर्ष 10,000 रुपये तक का ब्याज आयकर अधिनियम की धारा 80TTA के तहत कर-मुक्त था। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए, सीमा 50,000 रुपये है और इसमें धारा 80TTB के तहत सावधि जमा से अर्जित ब्याज आय भी शामिल है। ये लाभ नई कर प्रणाली के तहत उपलब्ध नहीं हैं।

नियमों के तहत कर छूट के मुद्दों पर चर्चा

हालांकि डाक बचत खातों पर ब्याज प्राप्त करने वाले करदाता व्यक्तिगत खातों के मामले में 3,500 रुपये और संयुक्त खातों के मामले में 7,000 रुपये तक की छूट का दावा कर सकते हैं। बैंकों की मांग है कि यह लाभ दोनों कर प्रणालियों के तहत प्रदान किया जाए। सूत्र ने कहा कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में बचत खातों से होने वाली आय की पुरानी सीमा को बढ़ाने और नई व्यवस्था में मौजूदा नियमों के तहत कर छूट के मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। इस विषय पर बैंकों ने प्रेजेंटेशन दिया है। बैंक बढ़ते ऋण-जमा अनुपात को लेकर चिंतित हैं और बैंक जमा को प्रोत्साहित करने की बात कर रहे हैं।

Exit mobile version