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क्या Mohan Yadav ने खुले में मांस बिक्री और लाउडस्पीकर पर बैन लगा दिया है?

laudspeakar bajane ke niyam

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मध्य प्रदेश के नए नवेले मुख्यमंत्री मोहन यादव (Mohan Yadav) ने अपने पहले आदेश में धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर और खुले में मांस बिक्री पर रोक लगा दी है ऐसी अफवाह फैली है.

MP New CM Mohan Yadav: मध्यप्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव ने (Mohan Yadav) बुधवार को शपथ लेने के साथ ही सत्ता की कमान पूरी तरह से अपने हाथ में ले ली है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने पहले ही कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं. 13 दिसंबर को जारी सीएम के रूप में अपने पहले ही आदेश में धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजने और खुले में मांस बिक्री पर पाबंदी लगाने सहित कई और अहम फैसले लिए हैं. इसका पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाने की भी बात कही है. साथ ही आदतन अपराधियों की जमानत निरस्त करने की भी बात कही है. वहीं उन्होंने यह भी आदेश दिया है कि मध्य प्रदेश सरकार राम मंदिर जाने वालों का स्वागत करेगी।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेश से बवाल मच गया है. जितने मुँह उतनी तरह की बातें होने लगी हैं. कोई उनके इस फैसले को बहुत बढ़िया बता रहा है, तो कुछ खास धर्म के लोग इसे धर्म विशेष के खिलाफ लिया गया फैसला बता रहे हैं. ये तो हुआ लाउड स्पीकर को लेकर अब ऐसे ही खुले में मांस बिक्री को लेकर भी लोगों के मन में कंफ्यूशन है. तो आइये हम बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है?

दरअसल मोहन यादव ने अपने पहले ही कैबिनेट की बैठक में कुछ अहम फैसले लिए हैं. जिसमें से धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर और खुले में मांस बिक्री पर रोक लगाना शामिल है. दरअसल मोहन यादव ने लाउड स्पीकर पर एकदम से बैन नहीं लगाया है, बल्कि भारत के कानून में लाउडस्पीकर को लेकर कई नियम-कायदे हैं. कहां कब कितना और कबतक बजाना है? इसके बारे में सबकुछ लिखा है. बास उन्ही नियमों को शक्ति के साथ लागू करने का आदेश दिया है.

लाउडस्पीकर बजाने के नियम

laudspeakar bajane ke niyam: भारत में लाउडस्पीकर को बजाए जाने को लेकर साल 2000 में कानून बना था. ध्वनि प्रदूषण अधिनियम और नियंत्रण नाम के इस कानून 1986 में बने पर्यावरण संरक्षण वाले कानून के अंडर आता है. इस कानून की पांचवी धारा पब्लिक प्लेस में लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबन्ध लगाती है. दरअसल अमूमन साउंड जो लाउडस्पीकरों से निकलती है. उसकी कोई निर्धारित सीमा नहीं होती। लेकिन केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने लाउडस्पीकर से अधिकतम साउंड सिर्फ 65 डेसीबल तय किया है. इससे ज्यादा निकलने वाली आवाज इंसानो सहित संपर्क में आने वाले हर जीव को प्रभावित करती है. एक रीसर्च के अनुसार 85 डेसीबल तक का साउंड सुनने से इंसान बहरा हो सकता है.

मध्य प्रदेश में लाउडस्पीकर बजाने के नियम

Rules for playing loudspeaker in Madhya Pradesh: इसी तरह मध्य प्रदेश में भी लाउड स्पीकर को लेकर कुछ नियम कानून बनाए गए हैं जो एरिया वाइस विभाजित किया गया है. जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में दिन में 75 डेसीबल और रात में 70 डेसीबल निर्धारित किया गया है. कमर्शियल एरिया में इसे दिन में 65 डेसीबल और रात में 55 डेसीबल निर्धारित किया गया है. इसी तरह रेजिडेंशियल एरिया में इसे दिन में 55 तो वहीं रात में 45 डेसीबल में लाउड स्पीकर बहनी की अनुमति है. वहीं साइलेंस जोन में 50 डेसीबल दिन में वहीं रात में 40 डेसीबल बजाने की अनुमति है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आदेश दिए हैं वो यही है.

क्या एमपी में मांस बिक्री बैन हो गई?

इसी तरह खुले में मांस बिक्री पर मोहन यादव का जो आदेश आया है. वो भी कुछ ऐसा ही है. एक रीसर्च के अनुसार जितनी भी चीजें खाने के उपयोग में लाई जाती हैं. उनमे से मांस एक ऐसी चीज है जो सबसे जल्दी खुले में रखने से खराब होता है. मांस बिक्री पर रोक नहीं लगाया गया है बल्कि खुलें में मांस रखने में रोक लगाया गया है.

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