हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों को दिया तौफा

हरियाणा में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले राज्य की भाजपा सरकार ने अग्निवीरों (Agniveer) के लिए कई घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं में पुलिस की नौकरियों में अग्निवीरों के लिए आरक्षण और 5 लाख रुपये तक के लोन पर ब्याज माफी शामिल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Nayab Singh Saini) ने 17 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने पुलिस की सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की।

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CM नायब सिंह सैनी (Nayab Singh Saini) ने कहा,

“कांग्रेस अग्निवीर (Agniveer) को लेकर बहुत बड़ा दुष्प्रचार कर रही है। यह बहुत ही जनहितकारी योजना है। इस योजना के माध्यम से हमारे पास कुशल युवा हैं, सक्रिय युवा हैं, उन्हें तैयार किया जाता है। यह अग्निपथ योजना प्रधानमंत्री द्वारा 14 जून 2022 को लागू की गई है। इस योजना के तहत अग्निवीर को 4 साल के लिए भारतीय सेना में तैनात किया जाता है। हमारी सरकार हरियाणा में अग्निवीरों को राज्य सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ (स्पेशल पुलिस ऑफिसर) के पदों पर सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देगी।”

हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए और घोषणाएं की हैं-

  • अग्निवीरों (Agniveer) को ग्रुप बी और ग्रुप सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। अग्निवीरों के पहले बैच के लिए यह आयु छूट 5 वर्ष होगी।
  • हरियाणा सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों (Agniveer) के लिए 5 प्रतिशत तथा ग्रुप बी में 1 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देगी।
  • यदि अग्निवीर को किसी औद्योगिक इकाई द्वारा हर महीने 30 हजार रुपये से अधिक वेतन दिया जाता है, तो हरियाणा सरकार उस औद्योगिक इकाई को सालाना 60 हजार रुपये की सब्सिडी देगी।
  • यदि कोई अग्निवीर अपना उद्यम स्थापित करता है, तो सरकार उसे बिना ब्याज के 5 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराएगी।
  • अग्निवीरों को प्राथमिकता के आधार पर शस्त्र लाइसेंस दिए जाएंगे।
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